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Gwalior: 10 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले कलयुगी दादा को सजा-ए-मौत, एक साल पहले मिली थी लाश

Wed, 13 Dec 2023 03:31 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: शबाहत हुसैन Updated Wed, 13 Dec 2023 03:31 PM IST
सार

Gwalior: रिश्तों को तार तार करने वाले एक मामले में कलयुगी दादा को विशेष कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। करीब डेढ़ साल पहले हजीरा थाना क्षेत्र के पास रहने वाले एक व्यक्ति की 10 साल की बेटी की झाड़ियों में नग्न हालत में लाश मिली थी। पता चला कि आखिरी समय उसे रिश्ते में दादा लगने वाले के साथ देखा गया था, वो इस बच्ची को अपने साथ आइसक्रीम खिलाने के बहाने ले गया था। इसके सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिले थे।

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Kalyugi grandfather who raped 10 year old daughter gets death sentence
आरोपी को फांसी की सजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

26 जून 2022 को मासूम अपने बड़े भाई के साथ घर के सामने स्थित मंदिर के परिसर में खेल रही थी। तभी लड़की के पिता के रिश्ते में मामा लगने वाला वहां आया और वह लड़की को अपने साथ आइसक्रीम दिलाने ले गया। उसके बाद लड़की नहीं मिली। लड़की के पिता ने जब अपने मामा से घर जाकर पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने बच्ची को आइसक्रीम दिला दी थी।

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इसके बाद वह घर चली गई थी। मासूम के पिता ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हजीरा थाने में उसकी गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। पुलिस जब बच्ची को तलाश रही थी तो दो दिन बाद पोहा मिल के पीछे वैष्णो पुरम रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में इस बच्ची की लाश मिली थी। दुष्कर्म करने के बाद पत्थर से कुचल कर उसकी हत्या की गई थी। जब आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल लिया।
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पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज
पुलिस ने इस मामले में आरोपी रिश्तेदार के खिलाफ हत्या, बलात्कार, अपहरण और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। सभी धाराओं में उस पर कुल एक लाख रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है। इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट के मामले में आजीवन कारावास की सजा से भी उसे दंडित किया गया है। खास बात यह है कि लड़की की हत्या और बलात्कार के मामले में जिला न्यायालय ने इस साल यह पहली फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही सेंट्रल जेल में बंद है।

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