प्रशासन सख्त: देवास में जलभराव के बीच बच्चों से भरी वैन उतारी, चालक गिरफ्तार; स्कूल संचालक पर भी केस दर्ज
देवास में जलभराव के बावजूद बैरिकेड हटाकर स्कूल वैन अंडरब्रिज में उतारने वाले चालक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वैन में फंसे बच्चों को पुलिस ने सुरक्षित निकाला। सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर स्कूल संचालक के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर देवास में विद्यार्थियों की सुरक्षा से खिलवाड़ के मामले में जिला प्रशासन और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। जलभराव के दौरान सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेड हटाकर स्कूल वैन को रेलवे अंडरब्रिज में उतारने वाले चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं, सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने पर संबंधित स्कूल संचालक के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने वैन को जब्त कर लिया है।
जानकारी के अनुसार, 25 अगस्त को देवास के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित रेलवे अंडरब्रिज में भारी बारिश के कारण काफी पानी भर गया था। विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने अंडरब्रिज के मार्ग पर स्टॉपर और बैरिकेड लगाकर आवागमन प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बावजूद सिटी कॉन्वेंट स्कूल की मैजिक वैन के चालक ने बैरिकेड हटाकर वाहन को जलभराव वाले मार्ग में उतार दिया।
अंडरब्रिज में पानी अधिक होने के कारण कुछ दूरी पर पहुंचते ही वैन बंद हो गई। आरोप है कि इसके बाद चालक बच्चों को वाहन में ही छोड़कर मौके से भाग गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय नागरिकों, डायल-112 और सिविल लाइन थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। रस्सी की मदद से सभी स्कूली बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस घटना में बच्चों की जान पर गंभीर खतरा पैदा हो गया था।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घटना को गंभीरता से लेते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह और पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद के मार्गदर्शन में पुलिस ने कार्रवाई की।
सिविल लाइन थाना पुलिस ने चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281, 285 और मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध क्रमांक 465/2026 दर्ज किया। चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और वैन जब्त कर ली गई। वहीं, सुरक्षा मानकों और चालक के चरित्र सत्यापन संबंधी निर्देशों की अनदेखी के मामले में स्कूल संचालक के खिलाफ BNS की धारा 223 के तहत अपराध क्रमांक 467/2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई है।
प्रशासन ने जिले के सभी स्कूल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि स्कूल वाहनों की फिटनेस, परमिट और चालकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से पूरा कराया जाए। साथ ही जलभराव वाले मार्ग, अंडरब्रिज, पुल या पुलिया से किसी भी परिस्थिति में बच्चों को लेकर वाहन नहीं निकाला जाए। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
