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तेजाब कांड: आरोपी को मृत्युदण्ड की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला, मुरैना
Updated Sat, 26 Jul 2014 12:01 AM IST
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मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की एक अदालत में विवाहिता पर तेजाब डालकर हत्या करने वाले उसके कथित प्रेमी को गुरुवार को मौत की सजा सुनाई। मध्यप्रदेश में तेजाब अधिनियम में बदलाव के बाद यह पहली सजा है, जिसमें मृत्युदंड दिया गया है।
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जानकारी के अनुसार अभियोजन पक्ष के अनुसार गत 21 जुलाई 2013 को रूबी पत्नि संजू गुप्ता अपने पिता दाताराम के घर आई हुई थी, रात्रि को वह अपनी दादी चन्द्रकला के साथ सो रही थी तभी उसके कथित प्रेमी जोगेन्द्र उर्फ योगेद्र तोमर निवासी हाथी गन्डा ने रूबी पर तेजाब डाल दिया।
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तेजाब से रूबी गंभीर रूप से जल गई और उसके साथ ही दादी चन्द्रकला ओर दो रिश्तेदार जानू व राजू भी तेजाब से बुरी तरह झुलस गये थे।
इलाज के दौरान रूबी की मौत हो गई थी। युवती का हत्यारा योगेन्द्र घटना के बाद फरार था, जिसे पुलिस ने 11 सितम्बर 2013 को राजस्थान के मचकुण्ड नामक धार्मिक स्थल पर कथित बाबा के भेष में गिरफ्तार किया था।
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पुलिस ने प्रकरण विवेचना के बाद अम्बाह के अपर सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश श्री पीसी गुप्ता ने साक्षों के आधार पर योगेन्दर को हत्या का दोषी ठहराते हुए 24 जुलाई को मृत्युदण्ड की सजा सुनाई।
