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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Chhindwara: Power plant work not started even after 32 years, High Court seeks reply from State Government and Adani Group

छिंदवाड़ा: 32 साल बाद भी नहीं शुरू हुआ पावर प्लांट का काम, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और अडानी ग्रुप से मांगा जवाब

Sun, 08 May 2022 02:38 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Sun, 08 May 2022 02:38 PM IST
सार

छिंदवाड़ा जिले में प्रस्तावित पावर प्लांट पर 32 साल बाद भी काम शुरू न होने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और अडानी ग्रुप को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 21 जून को निर्धारित की गई है।

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Chhindwara: Power plant work not started even after 32 years, High Court seeks reply from State Government and Adani Group
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

छिंदवाड़ा जिले में 32 साल बीत जाने के बाद भी पावर प्लांट का काम शुरू न होने पर मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और अडानी ग्रुप को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 21 जून को होगी। 
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जस्टिस पुरुषेन्द्र कौरव की सिंगल बेंच ने पूछा कि बीते 32 साल से छिंदवाड़ा जिले में प्रस्तावित पावर प्लांट का काम क्यों शुरू नहीं हुआ, जिसके चलते कलेक्टर छिंदवाड़ा, भू अर्जन अधिकारी, मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और अडानी पेंच पावर लिमिटेड भोपाल के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट को नोटिस जारी किया गया है।
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दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने 1987,88 में थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए करीब 750 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था, सरकार ने 2009 में अडानी कंपनी के साथ इसके लिए एग्रीमेंट किया, लेकिन इसके बाद आज तक पावर प्लांट के नाम पर सिर्फ दफ्तर बना और कोई निर्माण नहीं किया गया। सरकार ने किसानों को पुनर्वास व परिवार के एक सदस्य को नौकरी का वादा करते हुए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया था। 
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इसी को लेकर ग्राम पंचायत हिवरखेड़ी की सरपंच संतोषी बाई, ग्राम पंचायत थावरीटेका के सरपंच गोपाल उईके, ग्राम पंचायत डागाबानी पिपरिया के सरपंच नीमबती चंद्रा, ग्राम पंचायत धनोरा की सरपंच उर्वशी वर्मा की ओर से याचिका दायर की गई थी। 
 
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