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Chhindwara: समय पर नहीं पटाया टैक्स तो भरना होगा दोगुना भुगतान, नगर निगम ने बड़े बकायादारों को दिया अल्टीमेटम
Sat, 16 Mar 2024 12:57 PM IST
शबाहत हुसैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा
Published by: शबाहत हुसैन
Updated Sat, 16 Mar 2024 12:57 PM IST
सार
MP News: मार्च माह समाप्त होने को अब महज एक पखवाड़े का समय ही शेष बचा है। ऐसे में नगर निगम के संचालन के लिए निगम का राजस्व अमला टैक्स वसूली में जुटा हुआ है। खास बात यह है, कि यदि संबंधित नागरिकों ने मार्च से पहले अपना प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं किया तो समयावधि बीत जाने के उपरांत उन्हें प्रापर्टी टैक्स का दोगुना भुगतान करना होगा।
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नगर निगम ने बड़े बकायादारों को दिया अल्टीमेटम
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
नगर निगम के साफ्टवेयर में आवासीय क्षेत्रों में लगने वाले संपत्ति कर की गणना में 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान चालू वर्ष के लिए रहता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी उपभोक्ता द्वारा गत वर्ष का संपत्ति कर जमा नहीं किया गया है, तो वह राशि अप्रैल माह से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही दोगुनी हो जाती है।
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ऐसे में निगम प्रबंधन ने बकायादारों से आग्रह किया है, कि यदि उन्होंने अभी तक अपना प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं किया है, तो वे 31 मार्च से पहले इसे जमा कर दे। ऐसा नहीं करने पर उन्हें एक अप्रैल से दोगुने संपत्ति कर का भुगतान करना होगा। बहरहाल निगम का राजस्व अमला वसूली में जुटा हुआ है। इस वर्ष लगभग 19 करोड़ रूपए का संपत्ति कर वसूला जाना है।
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भवन स्वामी को मूल संपत्ति कर का भुगतान होगा करना
मप्र शासन द्वारा 26 सितंबर 2020 को जारी राजपत्र के अनुसार यदि भवन स्वामी द्वारा चालू वर्ष के संपत्ति कर का भुगतान 31 मार्च तक नहीं किया गया तो संपत्ति कर पर दी जाने वाली 50 प्रतिशत छूट समाप्त हो जाएगी। साथ ही भवन स्वामी को मूल संपत्ति कर का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही भवन स्वामी पर अधिभार भी अधिरोपित किया जाएगा।
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