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छतरपुर: हायर सेकंडरी और हाईस्कूल परीक्षा के लिए धारा 144 लगाई, परीक्षा समाप्ति तक जारी रहेगी
Fri, 11 Feb 2022 08:00 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Fri, 11 Feb 2022 08:00 PM IST
सार
जिला मजिस्ट्रेट छतरपुर संदीप जीआर ने 17 एवं 18 फरवरी से शुरू होने वाली हायर सेकंडरी एवं हाईस्कूल परीक्षा के लिए धारा 144 लगाई है। ये आदेश परीक्षा समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।
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हायर सेकंडरी एवं हाईस्कूल परीक्षा के लिए धारा 144 लगाई गई है।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
17 एवं 18 फरवरी से शुरू होने वाली हायर सेकंडरी एवं हाईस्कूल परीक्षा के लिए जिला मजिस्ट्रेट छतरपुर संदीप जीआर ने धारा 144 लगाई है। ये आदेश परीक्षा समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।
परीक्षा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष तथा निर्भीक और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए ये आदेश दिया गया है। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर क्षेत्र में धारा 144 प्रभावशील करने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश परीक्षा शुरू होने के एक दिन पूर्व से लागू होकर परीक्षा समाप्ति तक जारी रहेगा। परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में घातक हथियार बंदूक, राईफल, पिस्टल, भाला बल्लम, बर्छी, लाठी सहित विस्फोटक सामग्री को लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। परीक्षा केन्द्र की 100 मीटर परिधि में 5 से अधिक व्यक्ति समूह में उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा दो पहिये एवं चार पहिये वाहनों को अस्थायी रूप से खड़ा किए जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश परीक्षा स्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा परीक्षा संपन्न कराने के लिए नियुक्त किए गए शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों और शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था एवं दिव्यांग होने के कारण लाठी रखने वाले लोगों पर लागू नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।
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परीक्षा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष तथा निर्भीक और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए ये आदेश दिया गया है। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर क्षेत्र में धारा 144 प्रभावशील करने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश परीक्षा शुरू होने के एक दिन पूर्व से लागू होकर परीक्षा समाप्ति तक जारी रहेगा। परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में घातक हथियार बंदूक, राईफल, पिस्टल, भाला बल्लम, बर्छी, लाठी सहित विस्फोटक सामग्री को लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। परीक्षा केन्द्र की 100 मीटर परिधि में 5 से अधिक व्यक्ति समूह में उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा दो पहिये एवं चार पहिये वाहनों को अस्थायी रूप से खड़ा किए जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
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यह आदेश परीक्षा स्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा परीक्षा संपन्न कराने के लिए नियुक्त किए गए शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों और शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था एवं दिव्यांग होने के कारण लाठी रखने वाले लोगों पर लागू नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।
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