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Barwani: महिला के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में आया बड़ा फैसला, आरोपियों को मिली उम्रकैद की सजा

Wed, 06 Dec 2023 11:52 AM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बड़वानी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बड़वानी Published by: शबाहत हुसैन Updated Wed, 06 Dec 2023 11:52 AM IST
सार

Barwani: मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में एक महिला के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में मंगलवार को बड़ा फैसला आया है। आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दरअसल जिले के अंजड़ थाना क्षेत्र में एक महिला रात के समय अपने खेत में पानी देने जा रही थी, इस दौरान उसे दो आरोपियों ने रास्ता रोक कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दे दिया था।
 

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Big decision in the case of gang rape of a woman in Barwani
आरोपियों को मिली उम्रकैद की सजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बड़वानी जिले के अंजड़ थाना क्षेत्र में पिछले साल एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने की घटना सामने आयी थी। जिसमे मंगलवार को कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। दरअसल यह पूरी घटना 12 अक्टूबर 2022 की है, जब पीड़ित महिला रात के समय अपने खेत में पानी देने के लिये पैदल जा रही थी। इसी दौरान दो आरोपी विक्रम एवं बद्री ने इसका रास्ता रोककर उसे गंदी गंदी गालियां देकर उसके साथ सामुहिक दरिंदगी की घटना को अंजाम दे दिया। यही नहीं आरोपियों ने पीड़िता को यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। हालांकि पीड़िता ने अपने साथ हुई दरिंदगी की घटना घर जाकर बताने की बात कही, तब एक आरोपी बद्री ने उसे पत्थर उठाकर मारना शुरू कर दिया। 

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कपास की फसल के बीच छिपी पीड़िता 
दोनों दरिंदों से बचने के लिए पीड़िता जैसे तैसे भागकर कपास की फसल के बीच मे छिप गयी। इसी बीच कुछ देर बाद महिला का पति भी उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचा, जिसे पीड़िता ने अपने साथ हुई दरिंदगी की पूरी दास्तां सुनाई। जिसके बाद महिला और उसके पति ने पुलिस थाना अंजड में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवायी। पुलिस ने भी आरोपियों को गिरफ्तार कर जल्द से जल्द जांच पूरी करते हुए अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किया। 
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कोर्ट में हुआ अपराध सिद्ध 
इस पूरे मामले में कोर्ट में पेश किये गए तकनीकी सबूतों सहित अभियोजन द्वारा पेश किये गए सबूतो के आधार पर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी संध्या मनोज श्रीवास्तव ने आरोपियों के द्वारा इस तरह का अपराध करना सिद्ध पाया, और आरोपी विक्रम पिता श्याणा सहित बद्री पिता शेरू को धारा 341, 376-डी, 323 / 34, 506 (11)  के तहत आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से भी दण्डित किया ।

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