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मध्यप्रदेश: खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर शिवराज सरकार सख्त, मिलेगा आजीवन कारावास
Sat, 27 Feb 2021 01:46 PM IST
स्नेहा बलूनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: स्नेहा बलूनी
Updated Sat, 27 Feb 2021 01:46 PM IST
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मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्त्म मिश्रा (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देने के लिए दंड कानून (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी। इसकी जानकारी राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को अब कड़ी सजा दी जाएगी।
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नरोत्तम मिश्रा ने कहा, 'मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को अब सख्त सजा दी जाएगी। इसको देखते हुए (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दी गई है। इसमें व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।' बता दें कि दिसंबर 2019 में मिलावट से पैदा होने वाले खतरों को लेकर भोपाल में जागरूकता रैली निकाली गई थी।
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रैली में सभी आयु वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया था। यह रैली राजधानी के रोशनपुरा से लाल परेड तक निकाली गई थी। इसमें लोगों ने मिलावट के खिलाफ नारे लगाए थे और शुद्ध खाद्य उत्पादों की मांग की थी। जगह-जगह मिलावट को लेकर छापे मारे जाते हैं। पिछले दिनों शहद में मिलावट का मामला देशभर में चर्चा में छाया रहा था। बता दें कि देशभर में खाद्य पदार्थो में मिलावट का काम तकिया जाता है। इसकी रोकथाम के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित रहती है।
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