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सीवेज मेंटेनेंस घोटालाः PHE के इंजीनियर ने बगैर तकनीकी स्वीकृति कर दी 14.79 करोड़ का पेमेंट, विभाग कर रहा जांच

Mon, 30 Jun 2025 06:28 PM IST
संदीप तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: संदीप तिवारी Updated Mon, 30 Jun 2025 06:28 PM IST
सार

PHE विभाग के राजधानी परियोजना खंड 2 भोपाल में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 सीवेज मेंटेनेंस में बगैर तकनीकी स्वीकृति लिए कार्यपालन यंत्री बृजराज सेंगर ने 14.79 करोड़ का भुगतान कर दिया। जबकि भुगतान से पहले विभाग के सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है।

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Sewage maintenance scam: PHE engineer made payment of Rs 14.79 crore without technical approval, department is
कार्यपालन यंत्री बृजराज सेंगर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यंत्रकी (PHE) विभाग राजधानी परियोजना खंड 2 भोपाल में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 सीवेज मेंटेनेंस में बगैर तकनीकी स्वीकृति लिए कार्यपालन यंत्री बृजराज सेंगर ने 14.79 करोड़ का भुगतान कर दिया। जबकि भुगतान से पहले विभाग के सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है, लेकिन सेंगर ने इसे उचित नहीं समझा। खास बात यह है कि प्रमुख अभियंता से इसकी शिकायत विभाग के ही अधीक्षण यंत्री सुनील कुमार चतुर्वेदी ने की है। उन्होंने अपने शिकायत में कहा है कि हमने पिछले 5 साल में किए गए सीवेज मेंटेनेंस के कार्य की तकनीकी स्वीकृत जानकारी मांगी थी, जिसमें कार्यपालन यंत्री बृजराज सेंगर ने 2024- 25 के समय किए गए काम की जानकारी नहीं दी। जांच में पता चला कि इस काम की तकनीकी अनुमति नहीं ली गई थी। इससे साबित होता है कि इसमें बड़ा गड़बड़ झाला किया गया है। अधीक्षण यंत्री ने मांग की है कि बृजराज सेंगर की जांच करवा कर उनको पद से हटाया जाए।
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क्या है नियम
कार्य विभाग के मैन्युअल की धारा 2004, 2005 एवं 2006 के प्रावधान के अनुसार कार्यपालन यंत्री के द्वारा भुगतान के पहले यह सुनिश्चित किया जाता हैं कि संबंधित कार्य की सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई हैं। लेकिन बृजराज सेंगर ने बगैर सुकृति लिए पेमेंट कर दिया जो कि नियम का उल्लंघन है।
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यह है शिकायत
मुख्य अभियंता को किए गए शिकायत में लिखा गया है कि कार्यपालन यंत्री के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति के बिना ही 14.79 करोड़ का व्यय कर दिया गया जोकि कार्य विभाग के मैन्युअल के प्रावधानों का उल्लघंन हैं, जो कि गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता हैं। सम्पूर्ण वर्ष में इनके द्वारा लापरवाही की गई हैं। भुगतान के पूर्व इन्होने सक्षम अधिकारी की स्वीकृत की जांच नही की एवं न ही इनके द्वारा सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने की किसी भी तरह की कोई कार्यवाही की हैं।
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नियम का किया उल्लंघन
अधीक्षण यंत्री सुनील कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि राजधानी परियोजना भोपाल खंड 2 में पदस्थ प्रभारी कार्यपालक यंत्री बृजराज सेंगर 2024-25 में सीवेज मेंटेनेंस कार्य की तकनीकी स्वीकृति नहीं ली है। इसलिए हमने प्रमुख अभियंता को पत्र लिखकर इनकी जांच और इन्हें निलंबित करने की मांग की है। इन्होंने नियम का उल्लंघन किया है।

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मामले की कर रहे हैं जांच
पीएचई के मुख्य अभियंता आरके हिरोड़िया ने बताया कि हमारे पास शिकायत आई है। हम जांच कर रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद ही क्या कार्रवाई होगी इस पर जवाब दे पाएंगे। अगर जांच में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में बृजराज सेंगर से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया और ना ही टैक्स मैसेज का जवाब दिया।
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