फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   MP News: Preparations for promotions gain momentum; seniority lists sought from departments; further proceedin

MP News: पदोन्नति की तैयारी तेज, विभागों से मांगी वरिष्ठता सूची; 2025 के नियमों के अनुसार होगी आगे की प्रक्रिय

Mon, 29 Jun 2026 06:47 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Mon, 29 Jun 2026 06:47 PM IST
सार

मध्य प्रदेश में लंबे समय से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से 2025 के पदोन्नति नियमों के अनुसार वरिष्ठता सूची और वर्गवार अधिकारियों का ब्यौरा मांगा है।
 

विज्ञापन
MP News: Preparations for promotions gain momentum; seniority lists sought from departments; further proceedin
वल्लभ भवन, भोपाल - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मध्य प्रदेश में लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 के प्रावधानों के अनुरूप वरिष्ठता सूची तैयार कर जल्द विभाग को उपलब्ध कराएं। जानकारी के अनुसार विभागों से अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति एसटी) और अनारक्षित वर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों का पृथक विवरण भी मांगा गया है। यह पूरी कवायद भविष्य में पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने की स्थिति में आवश्यक प्रशासनिक तैयारी के तौर पर की जा रही है। बैठक में अधिकारियों को बताया गया कि पदोन्नति नियम-2025 के अनुसार प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई में वरिष्ठता सूची का अद्यतन किया जाना अनिवार्य है। इसी प्रावधान के तहत विभागों को वरिष्ठता सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बताया गया है कि विभाग निर्धारित समय-सीमा तक अद्यतन सूची सामान्य प्रशासन विभाग को भेजेंगे। विभागों को वर्ष 2029 तक की संभावित वरिष्ठता स्थिति के आधार पर अधिकारियों का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए कहा गया है। भविष्य में यदि पदोन्नति संबंधी आदेश जारी होते हैं, तो इसी अद्यतन डाटा का उपयोग किया जाएगा। 
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  नीमच में बड़ा निवेश: आज मिलेगी 1,554 करोड़ रुपये की औद्योगिक सौगात, सीएम 38 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास
विज्ञापन


नियम-5 के तहत होगी कार्रवाई
सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 के नियम-5 के तहत विभिन्न संवर्गों में एससी एवं एसटी वर्ग के लिए निर्धारित 'X' और 'Y' श्रेणी से संबंधित जानकारी संकलित की जा रही है। इसी उद्देश्य से विभागों से विस्तृत जानकारी मांगी गई है। बैठक में शामिल कई विभागों के अधिकारियों का कहना था कि वे फिलहाल केवल सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार वरिष्ठता सूची तैयार कर रहे हैं। पदोन्नति प्रक्रिया कब शुरू होगी और आगे क्या निर्णय लिया जाएगा, यह सरकार के आगामी निर्देशों पर निर्भर करेगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  MP News: ट्रैफिक दबाव कम करने पीडब्ल्यूडी का बड़ा रोड मास्टर प्लान, पांच साल में बनेंगी 30 हजार किमी सड़कें
 
इस फार्मूले पर होंगी पदोन्नति 
जानकारी के अनुसार, नए फार्मेूले में प्रस्तावित पदोन्नति व्यवस्था में रिक्त पदों का वर्गवार निर्धारण किया जाएगा। इसके तहत अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 16 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाएंगे। पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान पहले आरक्षित वर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, इसके बाद शेष पदों के लिए पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों के दावों पर विचार होगा। वहीं, प्रथम श्रेणी (क्लास-वन) अधिकारियों की पदोन्नति के लिए तैयार की जाने वाली चयन सूची में केवल वरिष्ठता ही नहीं, बल्कि कार्यकुशलता और मेरिट को भी आधार बनाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed