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MP: प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के आदेश जारी, 2.50 लाख पद पर होगी भर्ती

Tue, 19 Nov 2024 10:40 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Tue, 19 Nov 2024 10:40 PM IST
सार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बोले युवाओं को रोजगाद देने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। पांच वर्ष में ढाई लाख पदों पर होगी भर्ती। वर्षवार भर्ती परीक्षा कैलेडर जारी किया जाएगा। 
 

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MP News: Orders issued to fill the vacant posts of direct recruitment of first, second and third class, recrui
मंत्रालय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राज्य शासन अगले पांच वर्षों में 2 लाख 50 हजार सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है।  प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए हर साल सरकारी परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा। पदों की गणना करने के दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने संकल्प पत्र 2024 के बिंदु 'रोजगार के अवसर' में युवाओं को सरकारी नौकरियों में सेवा का अवसर देने का संकल्प दोहराया है। इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकारी नौकरियों में भर्ती की सभी औपरिकताएं पूरी की जा रही हैं और जल्दी ही भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।
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औपचारिकता पूरी करने के निर्देश
उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सभी विभागों को भर्ती की प्रक्रिया संबंधी औपचाकिताएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं, जिससे वर्षवार भर्ती की प्रक्रिया बिना रूकावट पूरी की जा सके। राज्य शासन के इस निर्णय से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पहले जारी निर्देश एवं आदेश निष्प्रभावी होंगे। लेकिन पहले जारी आदेशों, परिपत्रों के आधार पर ऐसे रिक्त पदों पर, जिन पर विभागों द्वारा 30 अक्टूबर, 2024 तक भर्ती की कार्यवाही कर दी गई है, वह निरस्त नहीं मानी जाएगी। इनमें सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्यवाही कर्मचारी चयन मंडल, म.प्र. लोक सेवा आयोग/ अन्य संस्था को प्रेषित किए गए हैं। इसके अलावा नियुक्ति की जा चुकी है, परंतु कार्यभार ग्रहण किया जाना शेष है या परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किया जाना शेष है।
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मुख्य रूप से संवर्ग में स्वीकृत पदों के आधार पर 5% पदों की ही सीधी भर्ती से पदपूर्ति करने के लिए प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया गया है। यह परिपत्र वर्ष 2028-29 तक के लिए स्थगित किया जाता है। राज्य शासन द्वारा प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति गणना के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया है। इसके अनुसार सर्वप्रथम प्रत्येक संवर्ग में 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना की जाएगी। इनमें ऐसे पद जिनके संबंध में कार्यवाही कर्मचारी चयन मंडल/ एमपीपीएससी या अन्य संस्थाओं में प्रचलन में है, रिक्त पदों की गणना में शामिल नहीं किए जायेंगे। ऐसे 13% पद जो पिछड़ा वर्ग के लिए अंतिम परीक्षा परिणाम के बाद रोके गए हैं, इनको भी रिक्त पदों की गणना में नहीं लिया जाएगा।
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इस तरह होगी भर्ती
ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 1 से 50 तक है, की पद पूर्ति दो चरणों में की जाएगी (अर्थात 50% पद वित्तीय वर्ष 2024-25 में एवं शेष 50% पद वित्तीय वर्ष 2025-26 में भरे जाएंगे)। ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 51 से 200 तक है, उनमें पद पूर्ति तीन चरणो में आधार पर की जाएगी। यदि 33% से कम है, तो एक बार में रिक्त पदों की पूर्ति, यदि 33% अथवा अधिक है पर 66% से कम है तो वर्षवार पदपूर्ति होगी। प्रथम वर्ष 2024-25 में 8% द्वितीय वर्ष 2025-26 में 46% और तृतीय वर्ष 2026-27 में 46% की पदपूर्ति होगी। 

यदि रिक्त पदों की संख्या यदि 66% अथवा अधिक है तो वर्षवार पदपूर्ति में, प्रथम वर्ष 2024-25 में 8%, द्वितीय वर्ष 2025-26 में 31%, तृतीय वर्ष 2026-27 में 31%, चतुर्थ वर्ष 2027-28 में 30% भर्ती होगी। ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 200 से अधिक है वहां पदपूर्ति के संबंध में निम्न सिद्धांत अपनाए जाएंगे। सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या यदि 25% से कम है तो एक बार में रिक्त पदों की पूर्ति होगी। यदि 25% अथवा अधिक है, पर 50% से सीधी भर्ती के रिक्त पद कम है तो वर्षवार पदपूर्ति होगी। इसमें प्रथम वर्ष 2024-25 में 8%, दूसरे साल 2025-26 में 46% और तीसरे साल 2026-27 में 46% पदों की पूर्ति होगी। रिक्त पद यदि 50% या उससे अधिक या 75% से कम है, तो प्रथम वर्ष 2024-25 में 8%, दूसरे साल 2025-26 में 31%, तीसरे साल 2026-27 में 31% और चौथे साल 2027-28 में 30% पदों की पूर्ति होगी। इसी प्रकार यदि रिक्त पर 75% या उससे ज्यादा है, तो प्रथम वर्ष 2024-25 में 8%, सीधी भर्ती के कुल पद द्वितीय वर्ष 2025-26 में 23% तृतीय वर्ष 2026-27 में 23%, चतुर्थ वर्ष 2027-28 में 23%, और वर्ष 2028-29 में 23% पदों पर भर्ती होगी।

डाईंग संवर्गों में भर्ती नहीं
राज्य शासन द्वारा डाईंग संवर्ग घोषित किए जा चुके संवर्गों में किसी भी प्रकार से कोई भर्ती नहीं की जाएगी। अनुबंधित वाहन के लिए वाहन चालकों के पद पर सीधी भर्ती आवश्यक नहीं है। जिन विभागों के पास स्वयं के वाहन हैं, वे भी वाहन चालक के कार्य हेतु सेवाएं आउटसोर्स के माध्यम से प्राप्त करने पर विचार करें। विशिष्ट विभाग जहां वाहन चालकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती अतिआवश्यक है, वे वित्त विभाग को तथ्यों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए स्वीकृति प्राप्त करें।


समय कैडर मेनेजमेंट प्रभावित न हो
राज्य शासन के विभिन्न कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पदों के विरुद्ध कार्य करने के लिए व्यक्तियों की पूर्ति आउटसोर्स पर करने के लिए चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों की सेवाएं प्राप्त करने संबंधी नीति-निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। विशिष्ट विभाग जहां चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती अतिआवश्यक है, वे वित्त विभाग को तथ्यों सहित प्रस्ताव प्रेषित करते हुए स्वीकृति प्राप्त करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं कि रिक्त पदों की पूर्ति के समय कैडर मेनेजमेंट प्रभावित न हो।
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