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MP  News: सेंट्रल बैंक के असिस्टेंट मैनेजर पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस, 1.58 करोड़ रुपए गलत तरीके से कमाए

Fri, 27 Sep 2024 10:23 AM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Fri, 27 Sep 2024 10:23 AM IST
सार


सेंट्रल  बैंक के असिस्टेंट मैनेजर पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रिवेंशन एंड मंडी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए)  के तहत कार्रवाई की है।

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MP News: Money laundering case against Assistant Manager of Central Bank, Rs 1.58 crore earned wrongly
ED - फोटो : ANI

विस्तार

भोपाल में प्रवर्तन निदेशालय ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अरेरा हिल्स ब्रांच के असिस्टेंट मैनेजर वसंत पावसे पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई की है। असिस्टेंट मैंनेजर ने पद का दुरुपयोग करते हुए 1 करोड़ 58 लाख रुपए अवैध तरीके से कमाए हैं। इस मामले में ईडी के भोपाल जोनल ऑफिस ने प्रोसिक्यूशन एम्प्लेंट स्पेशल कोर्ट में फाइल की थी, जिसका कोर्ट ने संज्ञान लिया। इसके बाद ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी की जांच में सामने आया है कि असिस्टेंट मैनेजर के रूप में पावसे ने अपने पद का दुरुपयोग कर 1.58 करोड़ रुपए की संपत्ति गलत तरीके से अर्जित की है। पावसे पार्टियों को लोन मंजूर करने के लिए नकद रिश्वत लेता था। 
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यहीं नहीं आरोप है कि पावसे ने अपनी पत्नी और बेटे के नाम पर तीन बैंक खाते खोले। इन खातों में वह पैसा जमा करता था। इन पैसों से उसने प्रॉपर्टी, बीमा पॉलिसी और ज्वैलरी, शेयर, म्यूचुअल फंड और बीमा पॉलिसी में पैसे इंवेस्ट कर रहा था। ईडी अभी आगे जांच कर रही है।  
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