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MP News: भोपाल में चार दिन बंद रहेंगी मांस की दुकानें, नगर निगम ने आदेश जारी किया
Sat, 29 Mar 2025 08:52 AM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, भोपाल, मध्य प्रदेश
न्यूज डेस्क, भोपाल, मध्य प्रदेश
Published by: आनंद पवार
Updated Sat, 29 Mar 2025 08:52 AM IST
सार
राजधानी भोपाल में चार दिन मांस की बिक्री नहीं होगी। भाेपाल नगर निगम ने चार दिन मांस की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।
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भोपाल नगर निगम
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
नवरात्रि में मांस की दुकानें बंद रखने की मांग के बीच भोपाल नगर निगम ने चार दिन मांस की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। भोपाल नगर निगम की तरफ से धार्मिक अवसरों पर मांस बिक्री बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
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नगर निगम की तरफ से चैती चांद, राम नवमी, महावीर जयंती और बुद्ध जयंती पर मांस की दुकाने बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। निगम के अनुसार 30 मार्च को चैती चांद , 6 अप्रैल 2025 को राम नवमी , 10 अप्रैल 2025 को महावीर जयंती और 12 मई 2025 को बुद्ध जयंती के दिन भोपाल नगर निगम सीमा में सभी मांस विक्रय की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा, यदि किसी दुकान पर मांस विक्रय करते हुए पाया जाता है, तो संबंधित दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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नगर निगम की तरफ से चैती चांद, राम नवमी, महावीर जयंती और बुद्ध जयंती पर मांस की दुकाने बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। निगम के अनुसार 30 मार्च को चैती चांद , 6 अप्रैल 2025 को राम नवमी , 10 अप्रैल 2025 को महावीर जयंती और 12 मई 2025 को बुद्ध जयंती के दिन भोपाल नगर निगम सीमा में सभी मांस विक्रय की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा, यदि किसी दुकान पर मांस विक्रय करते हुए पाया जाता है, तो संबंधित दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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