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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   MP News: It is mandatory to give information to the collector 60 days in advance for those who convert and do

MP News: धर्म परिवर्तन करने वाले और कराने वाले को कलेक्टर को 60 दिन पहले जानकारी देना अनिवार्य

Fri, 16 Dec 2022 11:04 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Fri, 16 Dec 2022 11:04 PM IST
सार

धर्म परिवर्तन कराने वाले धर्माचार्य/व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट को कम से कम 60 दिन पहले आवेदन देना बंधनकारी होगा। नियमों की अधिसूचना मप्र राजपत्र में 15 दिसंबर को प्रकाशित की गई है। साथ ही क्रियान्वयन के नियम जारी किए गए है।  

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MP News: It is mandatory to give information to the collector 60 days in advance for those who convert and do
धर्म परिवर्तन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्य प्रदेश में धर्मातरंण करने वाले व्यक्ति और कराने वाले को 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देना अनिवार्य होगा। इसकी जानकारी कलेक्टर को राजस् सरकार को देनी होगी।
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मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता नियम 2022 अधिसूचित किए गए हैं। भय, प्रलोभन, धोखे, कपट आदि से किए गए या कराए जा रहे धर्मान्तरण को धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही ऐसे कृत्य करने वाले तथा उक्त कृत्य में सहयोगियों और सहभागियों को 10 वर्ष तक की जेल और एक लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा दिए जाने के प्रावधान हैं।
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इस अधिनियम की धारा 10 में पूर्ण स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए आवेदन किए जाने के प्रावधान हैं, जिसके लिए नियम अधिसूचित किए गए हैं। अधिसूचित नियम में स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को और धर्म परिवर्तन कराने वाले धर्माचार्य/व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट को कम से कम 60 दिन पहले आवेदन देना बंधनकारी होगा। नियमों की अधिसूचना मप्र राजपत्र में 15 दिसंबर को प्रकाशित की गई है। साथ ही क्रियान्वयन के नियम जारी किए गए है।  
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