फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   MP News: In Bhopal, both riders must now wear helmets; violations will result in fines, and those who comply w

MP News: भोपाल में अब दोनों सवारियों को पहनना होगा हेलमेट, नियम तोड़ने पर चालान,पालन करने वालों को मिला सम्मान

Thu, 06 Nov 2025 05:06 PM IST
संदीप तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: संदीप तिवारी Updated Thu, 06 Nov 2025 05:06 PM IST
सार

भोपाल में अब दोपहिया पर पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। राजधानी के 20 पॉइंट्स पर पुलिस ने अभियान शुरू किया, जहां नियम का पालन करने वालों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया और नियम तोड़ने वालों पर चालान काटा गया।

विज्ञापन
MP News: In Bhopal, both riders must now wear helmets; violations will result in fines, and those who comply w
बिना हेलमेट वाले लोगों को रोकती भोपाल पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भोपाल में अब दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार से राजधानी में विशेष अभियान शुरू किया है। नियमों के तहत, बिना हेलमेट सवारी करने पर 300 का चालान, जबकि यदि दोनों सवारियों ने हेलमेट नहीं पहना है तो 500 का चालान काटा जा रहा है। अभियान के पहले दिन शहर के 20 स्थानों पर 100 से अधिक पुलिस जवान तैनात रहे। सुबह से ही पुलिस टीमों ने विभिन्न चौराहों पर चेकिंग शुरू की। कई जगहों पर दोपहिया चालकों और पुलिसकर्मियों के बीच बहस की स्थिति भी बनी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें नए नियम की जानकारी नहीं थी, जबकि कई ने जल्दी में हेलमेट भूल जाने का तर्क दिया।
विज्ञापन

विज्ञापन


सम्मान और चालन दोनो
टीटी नगर चौराहे पर एक युवक ने पुलिस को देखकर बाइक मोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रैफिक कांस्टेबल ने दौड़कर पकड़ लिया और चालान बनाया। वहीं रेत घाट क्षेत्र में नियमों का पालन करने वाले चालकों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया। पुलिस ने उन सवारों का स्वागत किया जिनकी डबल सवारी दोनों ने हेलमेट पहन रखा था। अधिकारियों का कहना है कि यह पहल लोगों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से की गई है।एसआई एसएल. सिसोदिया ने बताया कि अभियान से पहले 15 दिन तक जागरूकता अभियान चलाया गया था। अब नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि सभी चालान POS मशीनों के जरिए डिजिटल रूप से बनाए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन




सड़क हादसों के आंकड़े चौंकाने वाले
पुलिस के अनुसार, इस सख्ती के पीछे वजह लगातार बढ़ते सड़क हादसे हैं। वर्ष 2024 में प्रदेश में 56,669 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 13,661 लोगों की मौत हुई। इनमें से 53.8% मौतें दोपहिया वाहनों से जुड़ीं, जबकि 82% पीड़ितों ने हेलमेट नहीं पहना था। पुलिस का कहना है कि हेलमेट पहनने से मौत का खतरा 70% तक घटता है, इसलिए अब नियम तोड़ने वालों को कोई छूट नहीं दी जाएगी।


यह भी पढ़ें-यश घनघोरिया बने एमपी यूथ कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष, भोपाल के अभिषेक परमार रहे दूसरे स्थान पर


ओला-उबर और रैपिडो राइडर्स पर भी सख्ती
अभियान के तहत ओला, उबर और रैपिडो जैसी बाइक टैक्सी सेवाओं पर भी यह नियम लागू होगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इन सेवाओं के ड्राइवर और यात्रियों दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। भोपाल में वर्तमान में 4000 से अधिक दोपहिया वाहन इन कंपनियों से जुड़े हैं। अब इन पर भी सख्त निगरानी रखी जाएगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि राइड लेते समय अपना हेलमेट साथ रखें, अन्यथा चालान से नहीं बचा जा सकेगा।

यह भी पढ़ें-कांग्रेस का संपर्क और संवाद, प्रशिक्षण शिविर के चौथे दिन अध्यक्षों ने आदिवासी अंचलों में जाना जनजीवन


सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद शुरू हुआ अभियान
यह अभियान सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शुरू किया गया है, जिसके तहत चार साल से अधिक उम्र वाले पिलियन राइडर के लिए हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस सख्ती का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ाना और जान-माल के नुकसान को रोकना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed