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MP News: 31 मार्च तक नहीं चुकाया संपत्ति कर तो अदा करना होगी दोगुनी राशि, भोपाल नगर निगम ने चेताया

Sun, 23 Mar 2025 08:01 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, भोपाल, मध्य प्रदेश
न्यूज डेस्क, भोपाल, मध्य प्रदेश Published by: आनंद पवार Updated Sun, 23 Mar 2025 08:01 PM IST
सार

भोपाल नगर निगम ने करदाताओं से अपील की है कि वे चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 का संपत्तिकर 31 मार्च 2025 तक जमा करें, ताकि उन्हें 50 प्रतिशत की रियायत मिल सके। यदि भुगतान नहीं किया गया, तो अगले वित्तीय वर्ष से संपत्तिकर शत प्रतिशत वार्षिक भाड़े के आधार पर निर्धारित होगा और दोगुनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। निगम ने करदाताओं की सुविधा के लिए रविवार और अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खोले रखने की घोषणा की है, साथ ही ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है।

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MP News: If property tax is not paid by March 31, then double the amount will have to be paid, Bhopal Municipa
भोपाल नगर निगम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भोपाल नगर निगम द्वारा करदाताओं के स्वयं के आवासीय उपयोग वाली संपत्तियों के संपत्तिकर में 50 प्रतिशत की रियायत दी जाती है। यह रियायत चालू वित्तीय वर्ष में संपत्तिकर का भुगतान करने वालों को ही देने का प्रावधान है। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि समाप्त होने के बाद यह रियायत नहीं दी जाएगी और अगले वित्तीय वर्ष अप्रैल से शत प्रतिशत वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर संपत्तिकर की गणना कर संपत्तिकर का निर्धारण किया जाएगा। इस तरह करदाताओं को वर्तमान संपत्ति कर राशि से दोगुनी राशि चुकाना पड़ेगी। 
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भोपाल नगर निगम प्रशासन ने करदाताओं से अपील की है कि वे अपने स्वयं के आवासीय उपयोग वाली संपत्तियों का चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 का संपत्तिकर 31 मार्च 2025 तक जमा करें, अन्यथा उन्हें मिलने वाली 50 प्रतिशत की रियायत भी नहीं दी जाएगी और दोगुनी राशि का भुगतान करना होगा। निगम प्रशासन ने करदाताओं से अपील की कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 का संपत्तिकर 31 मार्च 2025 तक अनिवार्य रूप से जमा करें और इसके बाद दोगुनी राशि चुकाने से बचें।
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अवकाश के दिनों में खुले रहेंगे कार्यालय
करदाताओं की सुविधा के दृष्टिगत भोपाल नगर निगम के सभी जोन एवं वार्ड कार्यालय रविवार सहित अन्य अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे। जहां संपत्तिकर सहित अन्य करों/शुल्कों की राशि जमा की जा सकेगी। इसके अलावा नागरिक करों का भुगतान अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन भी कर सकते हैं।
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