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MP News: फ्लैट देने के बहाने करोड़ों की ठगी, बिल्डर अनवार बेग के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया
Tue, 12 Aug 2025 07:14 AM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Tue, 12 Aug 2025 07:14 AM IST
सार
भोपाल में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने बिल्डर अनवार बेग पर करोड़ों रुपये की ठगी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने कई लोगों से फ्लैट बेचने के नाम पर पैसे लिए, लेकिन न तो रजिस्ट्री कराई और न ही फ्लैट दिए।
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ईओडब्ल्यू
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू), भोपाल ने शहर के बिल्डर और होमटेक कंस्ट्रक्शंस के मालिक अनवार बेग के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के गंभीर आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है। बिल्डर पर कई शिकायतकर्ताओं से फ्लैट के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने का आरोप है। जांच में सामने आया है कि अनवार बेग ने भोपाल के अदनान कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग समेत अन्य जगहों पर फ्लैट बेचने के लिए शिकायतकर्ताओं से अनुबंध किए। शिकायतकर्ताओं ने भुगतान किए, लेकिन न तो उन्हें फ्लैट की रजिस्ट्री मिली और न ही उनके पैसे वापस हुए।
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ईओडब्ल्यू की जांच में खलील उस्मानी से 14 लाख रुपये, उमर रऊफ से 5 लाख रुपये, सैयद इकबाल हसन से लगभग 8 लाख 10 हजार रुपये, रईस अली से 13 लाख रुपये और मसरूर ने उनकी पत्नी के नाम से फ्लैट खरीदने अनवार बेग को 10 लाख रुपये दिए थे, लेकिन बेग ने उनको पैसे लेने के बावजूद ना तो रजिस्ट्री कराई ना फ्लैट दिया। इसके अलावा, कई अन्य शिकायतकर्ताओं से चेक और नकद राशि के रूप में करोड़ों रुपये लिए गए।
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कुछ मामलों में, अनवार बेग ने शिकायतकर्ताओं से संपत्ति के बदले संपत्ति देने का आश्वासन दिया और उनकी संपत्तियों की रजिस्ट्री करा ली। ऐसे पांच शिकायर्तकर्ताओं के साथ 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी अनवार बैग द्वारा की गई। ईओडब्ल्यू ने प्रारंभिक जांच के बाद अनवार बेग के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (अमानत में खयानत) के तहत मामला दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू जांच जारी है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जांच एजेंसी ने नागरिकों से ऐसे मामलों में सतर्क रहने और समय पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की है।
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ईओडब्ल्यू की जांच में खलील उस्मानी से 14 लाख रुपये, उमर रऊफ से 5 लाख रुपये, सैयद इकबाल हसन से लगभग 8 लाख 10 हजार रुपये, रईस अली से 13 लाख रुपये और मसरूर ने उनकी पत्नी के नाम से फ्लैट खरीदने अनवार बेग को 10 लाख रुपये दिए थे, लेकिन बेग ने उनको पैसे लेने के बावजूद ना तो रजिस्ट्री कराई ना फ्लैट दिया। इसके अलावा, कई अन्य शिकायतकर्ताओं से चेक और नकद राशि के रूप में करोड़ों रुपये लिए गए।
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कुछ मामलों में, अनवार बेग ने शिकायतकर्ताओं से संपत्ति के बदले संपत्ति देने का आश्वासन दिया और उनकी संपत्तियों की रजिस्ट्री करा ली। ऐसे पांच शिकायर्तकर्ताओं के साथ 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी अनवार बैग द्वारा की गई। ईओडब्ल्यू ने प्रारंभिक जांच के बाद अनवार बेग के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (अमानत में खयानत) के तहत मामला दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू जांच जारी है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जांच एजेंसी ने नागरिकों से ऐसे मामलों में सतर्क रहने और समय पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की है।
