फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   MP News: Five accused in Vyapam scam sentenced to seven years each, guilty of illegal entry

MP News: व्यापमं घोटाले में पांच आरोपियों को सात-सात साल की सजा, अवैध रूप से प्रवेश दिलाने के दोषी

Thu, 21 Dec 2023 04:08 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Thu, 21 Dec 2023 04:08 PM IST
सार



मध्य प्रदेश व्यापमं घोटाले में पांच आरोपियों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। पांचों आरोप अवैध रूप से प्रवेश दिलाने के दोषी पाए गए। 

विज्ञापन
MP News: Five accused in Vyapam scam sentenced to seven years each, guilty of illegal entry
vyapam

विस्तार

मध्य प्रदेश के व्यापमं घोटाले में सीबीआई के विशेष न्यायाधी नीतिरात सिंह सिसोदिया ने पांच आरोपियों को अवैध रूप से प्रवेश दिलाने के दोषी पाया। इसके बाद पांचों आरोपी को सात-सात साल की सजा और 10-10  हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया गया। इन पांच में से चार मध्यस्थ थे। इसमें राकेश कुमार पतिा धनवरी प्रसाद, दूसरा हार्दिक पटेल पिता महेश पटेल, तीसरा श्रवण सोनार पिता तिलक सोनार और चौथा धनंजय पिता दरोगा सिंह और एक सोल्वर मुकेश मौर्य पिता रामकेवल मौर्य शामिल है। यह आरोपी पीएमटी वर्ष 2013 में प्रवेश दिलाने के दोषी थे। इस मामले में सीबीआई लोक अभियोजक मनुजी उपाध्याय ने प्रकरण की पैरवी की।  
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed