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MP News: वाहन और विकलांग भत्ते के आदेश जारी करना भूला वित्त विभाग, मई से वंचित हो सकते हैं प्रदेश के कर्मचारी

Tue, 22 Apr 2025 07:36 AM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Tue, 22 Apr 2025 07:36 AM IST
सार

मध्य प्रदेश सरकार की एक अप्रैल 2025 को आयोजित कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को राहत देते हुए कुल पांच भत्तों में वृद्धि को मंजूरी दी गई थी। हालांकि, इनमें से दो अहम भत्तों—वाहन भत्ता और विकलांग भत्ता—के आदेश अब तक जारी नहीं किए गए हैं, जिससे प्रदेश के हजारों कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है।

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MP News: Finance department forgot to issue orders for vehicle and disability allowance, state employees may b
वल्लभ भवन, भोपाल - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मध्य प्रदेश सरकार की एक अप्रैल 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के लिए कुल पांच भत्तों में वृद्धि को मंजूरी दी गई थी, लेकिन इनमें से दो महत्वपूर्ण भत्तों— वाहन भत्ता और विकलांग भत्ता के आदेश अब तक जारी नहीं किए गए हैं। इससे प्रदेश के लाखों कर्मचारी मई माह के वेतन में इनका लाभ पाने से वंचित हो सकते हैं।
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तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि तीन अप्रैल को गृह भाड़ा भत्ता, स्थायी यात्रा भत्ता, अनुग्रह भत्ता और दोहरे कार्य भत्ते के संशोधित आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिए गए थे। परंतु वाहन भत्ता 200 रुपये से बढ़ाकर 384 रुपये तथा विकलांग भत्ता को 350 रुपये से बढ़ाकर 675 रुपये किए जाने की स्वीकृति के बावजूद अब तक इनके आदेश जारी नहीं हुए हैं।
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तिवारी ने चिंता जताई कि अप्रैल माह समाप्ति की ओर है, और यदि वित्त विभाग शीघ्र आदेश जारी नहीं करता तो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी इन भत्तों का लाभ कर्मचारियों को मई से नहीं मिल पाएगा। इससे राज्य भर के शासकीय विभागों में असमंजस की स्थिति बन गई है। महामंत्री तिवारी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और वित्त मंत्री से अनुरोध किया है कि कैबिनेट की स्वीकृति के अनुसार वाहन भत्ता और विकलांग भत्ता संबंधी आदेश तत्काल जारी किए जाएं, जिससे कर्मचारियों को समय पर लाभ मिल सके और विभागीय भ्रम की स्थिति भी समाप्त हो।
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