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MP News: भोपाल में 12.50 करोड़ की शासकीय भूमि से हटाया गया अतिक्रमण, अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई

Sat, 05 Jul 2025 10:07 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Sat, 05 Jul 2025 10:07 PM IST
सार

भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 12.50 करोड़ मूल्य की शासकीय और निजी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया है। बिना अनुमति के विकसित की जा रही दो कॉलोनियों  ‘श्री श्याम सिटी’ और ‘मुस्कान सिटी’ को ध्वस्त किया गया। यह कार्रवाई गोविंदपुरा एसडीएम रजनीश श्रीवास्तव के निर्देशन में की गई। 

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MP News: Encroachment removed from government land worth Rs 12.50 crore in Bhopal, major action against illega
भाजपा में जिला प्रशासन की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गोविंदपुरा क्षेत्र अंतर्गत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 12.50 करोड़ मूल्य की शासकीय और अवैध रूप से विकसित निजी भूमि से अतिक्रमण हटाया है। यह कार्रवाई ग्राम खेजड़ा बरामद नजूल व्रत गोविंदपुरा स्थित अलग-अलग भूमि खसरों पर की गई, जहां बिना अनुमति के कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं। ग्राम खेजड़ा बरामद स्थित खसरा नंबर 100 (नोइयत खलियान), रकबा 3.46 एकड़ की शासकीय भूमि में से 0.40 एकड़ हिस्से पर पक्की सड़क और बाउंड्रीवाल बना कर अतिक्रमण किया गया था। इस भूमि का शासकीय मूल्य लगभग 2 करोड़ आंका गया है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर सड़क और बाउंड्रीवॉल को हटाकर शासकीय भूमि को मुक्त कराया। इसी शासकीय भूमि से लगी 2.81 एकड़ निजी भूमि पर बिना किसी सक्षम अनुमति के राहुल पाल और रोहित मीणा द्वारा 'श्री श्याम सिटी' के नाम से अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी। छोटे-छोटे प्लॉट काटकर कॉलोनी विकसित की जा रही थी, जिसका बाजार मूल्य 10.50 करोड़ बताया गया है। प्रशासन ने इस स्थान पर बनाई गई सड़क और बाउंड्रीवॉल को तोड़कर कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया।
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'मुस्कान सिटी' के नाम पर अवैध कॉलोनी 
इसके अतिरिक्त, खसरा क्रमांक 279/3/1, रकबा 1 एकड़ निजी भूमि पर सचिन ठाकुर द्वारा बिना अनुमति के 'मुस्कान सिटी' के नाम से अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इस कॉलोनी का बाजार मूल्य 2.56 करोड़ है। यहां भी रोड और प्लॉट मार्किंग को हटाकर कॉलोनी को नष्ट किया गया। पूरी कार्रवाई गोविंदपुरा एसडीएम रजनीश श्रीवास्तव के निर्देशन में की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना सक्षम अनुमति के किसी भी कॉलोनी को विकसित नहीं होने दिया जाएगा। अतिक्रमण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान जारी रहेगा। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित नगर निगम या टीएनसीपी से वैधता की जांच अवश्य करें। किसी भी अवैध निर्माण या कॉलोनी की जानकारी होने पर प्रशासन को सूचित करें।
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