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MP News: नवरात्र उत्सव पर भोपाल जिला प्रशासन सख्त, बिना पहचान पत्र के गरबा कार्यक्रम में नहीं मिलेगा प्रवेश
Mon, 22 Sep 2025 10:10 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Mon, 22 Sep 2025 10:10 PM IST
सार
नवरात्र उत्सव पर्व 2025 के दौरान भोपाल जिले में गरबा, डांडिया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश जारी किए हैं।
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नवरात्रि में गरबा डांडिया (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : adobe
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विस्तार
भोपाल में गरबा, डांडिया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आयोजन समिति बिना पहचान पत्र सत्यापन के किसी भी व्यक्ति को आयोजन स्थल में प्रवेश नहीं देगी। कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाना, पंडालों में अग्निशमन यंत्र और फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था भी करनी होगी।
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आयोजन समिति द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर आयोजन के दौरान किसी भी संदिग्ध/आपत्तिजनक वस्तु/घातक हथियार नहीं ले जाया सकेगा और न ही उसका प्रयोग/प्रदर्शन कर सकेगा। आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर विद्युत सुरक्षा से संबंधित समस्त कार्य कराया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं इस आशय का प्रमाण पत्र विद्युत विभाग से लिया जाना अनिवार्य होगा। आदेश में साफ कहा गया है कि उपरोक्तानुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं किए जाने की स्थिति में नियम अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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आयोजन समिति द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर आयोजन के दौरान किसी भी संदिग्ध/आपत्तिजनक वस्तु/घातक हथियार नहीं ले जाया सकेगा और न ही उसका प्रयोग/प्रदर्शन कर सकेगा। आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर विद्युत सुरक्षा से संबंधित समस्त कार्य कराया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं इस आशय का प्रमाण पत्र विद्युत विभाग से लिया जाना अनिवार्य होगा। आदेश में साफ कहा गया है कि उपरोक्तानुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं किए जाने की स्थिति में नियम अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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