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MP LS Election: पूर्व मंत्री कमल पटेल और कांग्रेस MLA आरिफ मसूद फंसे, बच्चों से वोट डलवाने पर FIR
Sun, 12 May 2024 07:25 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Sun, 12 May 2024 07:25 PM IST
सार
चुनाव आयोग के निर्देश के बाद भाजपा नेता व पूर्व मंत्री कमल पटेल और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर एफआईआर दर्ज हो गई है। पटेल ने नाती के साथ और मसूद पर बेटे से वोट डलवाने का आरोप है। आयोग ने चुनाव की गोपनियता भंग करने को लेकर एफआईआर दर्ज की है।
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पूर्व मंत्री कमल पटेल और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर एफआईआर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन द्वारा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश देने के बाद भोपाल में विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ शाहजहांनाबाद थाने और पूर्व मंत्री कमल पटेल पर हरदा के कोतवाली थाने में रविवार को केस दर्ज किया गया। भोपाल मध्य विधानसभा से विधायक मसूद ने 7 मई को अपने नाबालिग बेटे के साथ मतदान करने पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने बेटे साथ वोट डालने की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसी तरह पूर्व मंत्री कमल पटेल अपने नाती के साथ मतदान करने पहुंचे थे। उनके भी सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो शेयर हुए थे। इसके बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मामले की दोनों जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जिसके बाद दोनों ही मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं, पीठासीन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है।
हरदा के सहायक रिटर्निंग अधिकारी सानू देवड़िया ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायत की जांच के बाद संबंधित मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही सेक्टर अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को पत्र लिखा गया है। इसके साथ ही मतदान केंद्र पर तैनात पुलिस कर्मचारी और संबंधित सेक्टर के पुलिस अधिकारी के के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक जिला हरदा को भी पत्र लिखा गया है।
लगातार हो रहा उल्लंघन
लोकसभा चुनाव में आयोग के निर्देशों का लगातार उल्लंघन हो रहा है। मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल लेकर जाना प्रतिबंधित है। इसके बावजूद मतदाता मोबाइल लेकर जा रहे हैं। आयोग से मिली जानकारी के धारा 128 के तहत ईवीएम की फोटो खींचना मना है। इसका उल्लंघन करने पर तीन माह की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अधिकारियों के अनुसार वोटिंग करते समय बच्चों को साथ ले जाना मना है। सिर्फ छोटे बच्चों को ही महिलाएं अपने साथ ले जा सकती हैं।
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मैहर के खिलाफ पहले हो चुकी एफआईआर
भोपाल में जिला पंचायत सदस्य विनय मैहर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। भाजपा नेता मैहर ने अपने बेटे से वोट डलवाते हुए वीडियो बनाया था और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। जिसके बाद आयोग ने संज्ञान लेकर मामले में विनय मैहर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। साथ ही मतदान केंद्र की पूरी पोलिंग पार्टी को सस्पेंड कर दिया था। वहीं, पुलिस कर्मी को लाइन अटैच किया गया था।
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हरदा के सहायक रिटर्निंग अधिकारी सानू देवड़िया ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायत की जांच के बाद संबंधित मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही सेक्टर अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को पत्र लिखा गया है। इसके साथ ही मतदान केंद्र पर तैनात पुलिस कर्मचारी और संबंधित सेक्टर के पुलिस अधिकारी के के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक जिला हरदा को भी पत्र लिखा गया है।
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लगातार हो रहा उल्लंघन
लोकसभा चुनाव में आयोग के निर्देशों का लगातार उल्लंघन हो रहा है। मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल लेकर जाना प्रतिबंधित है। इसके बावजूद मतदाता मोबाइल लेकर जा रहे हैं। आयोग से मिली जानकारी के धारा 128 के तहत ईवीएम की फोटो खींचना मना है। इसका उल्लंघन करने पर तीन माह की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अधिकारियों के अनुसार वोटिंग करते समय बच्चों को साथ ले जाना मना है। सिर्फ छोटे बच्चों को ही महिलाएं अपने साथ ले जा सकती हैं।
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मैहर के खिलाफ पहले हो चुकी एफआईआर
भोपाल में जिला पंचायत सदस्य विनय मैहर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। भाजपा नेता मैहर ने अपने बेटे से वोट डलवाते हुए वीडियो बनाया था और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। जिसके बाद आयोग ने संज्ञान लेकर मामले में विनय मैहर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। साथ ही मतदान केंद्र की पूरी पोलिंग पार्टी को सस्पेंड कर दिया था। वहीं, पुलिस कर्मी को लाइन अटैच किया गया था।
