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एमपी: भ्रष्टाचार में चालान पेश होने पर सतना की नगर परिषद कोठी के सीएमओ संजय सिंह निलंबित

Mon, 12 Oct 2026 11:05 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Mon, 12 Oct 2026 11:05 PM IST
सार

सतना जिले की नगर परिषद कोठी के सीएमओ संजय सिंह को भ्रष्टाचार के मामले में लोकायुक्त पुलिस की ओर से विशेष अदालत में चालान पेश किए जाने के बाद निलंबित कर दिया गया है। 30 सितंबर को रीवा की विशेष अदालत में पेश चालान विशेष प्रकरण क्रमांक 05/2026 के रूप में दर्ज है। निलंबन अवधि में संजय सिंह का मुख्यालय रीवा रहेगा।

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MP: Kothi Municipal Council CMO Sanjay Singh Suspended After Corruption Chargesheet Filed
नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सतना नगर परिषद कोठी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) संजय सिंह को भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित कर दिया गया है। लोकायुक्त पुलिस की ओर से विशेष न्यायालय में आरोप-पत्र (चालान) पेश किए जाने के बाद भोपाल स्थित नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने यह कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार, लोकायुक्त पुलिस के रीवा संभाग ने संजय सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में 30 सितंबर 2026 को रीवा स्थित विशेष न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय ने मामले को विशेष प्रकरण क्रमांक 05/2026 के रूप में दर्ज किया है। 
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निलंबन अवधि में रीवा रहेगा मुख्यालय
नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने संजय सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, संभाग रीवा निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। संजय सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7(क), 13(1)(क) और 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। 
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