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Helmet is Mandatory in MP: वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य, बिना पहने न पेट्रोल मिलेगा,न दफ्तर में एंट्री

Mon, 03 Oct 2022 11:17 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Mon, 03 Oct 2022 11:17 AM IST
सार

Helmet is Mandatory in Madhya Pradesh : भोपाल पुलिस कमिश्नर और सभी जिलों के एसपी को बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिना हेलमेट के वाहन चालकों को न पेट्रोल मिलेगा और न ही सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस में एंट्री।

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Helmet is Mandatory for Two-wheeler in Madhya Pradesh News in Hindi
MP में हेलमेट लगाना अनिवार्य (फाइल फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मध्यप्रदेश में अब दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। बिना हेलमेट के वाहन चालकों को न पेट्रोल मिलेगा और न ही सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस में एंट्री। भोपाल पुलिस कमिश्नर और सभी जिलों के एसपी को बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रदेशभर में वाहन चालकों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को रोजाना पीएचक्यू भेजना होगा। हेलमेट नहीं लगाने पर वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 128 और 129 के तहत कार्रवाई होगी। 6 अक्टूबर से कारवाई के लिए अभियान शुरू होगा।
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पीएचक्यू ने वाहन चालकों के लिए हेलमेल का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए पुलिस भी जरूरी कदम उठाने की तैयारी में है। पुलिस पेट्रोल पंपों पर भी तैनात होगी और हेलमेट न पहनने वाले वाहन चालकों की निगरानी करेगी। बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।
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पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि पंप मालिक हेलमेट के बिना पेट्रोल न दें। पुलिस बिना हेलमेट पेट्रोल भरवाने वालों को हिदायत भी देगी। इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को भी ऑफिस में हेलमेट लेकर आना अनिवार्य किया गया है, जो भी बिना हेलमेट ऑफिस आएगा, उसे ऑफिस में प्रवेश  नहीं दिया जाएगा। प्रदेश में ऐसी सख्ती कर्मचारियों पर पहली बार की जा रही है। पार्किंग में भी केवल वह ही लोग वाहन पार्क कर सकेंगे जो हेलमेट लगा के आएंगे। इस संबंध में पुलिस सभी पार्किंग ठेकेदारों को निर्देश जारी करेगी। इसके अलावा स्कूल-कॉलेजों में भी जागरुकता अभियान बड़े स्तर पर चलाने के लिए कहा गया है। इसके पालन कराने की जिम्मेदारी कलेक्टर की भी तय की गई है।
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