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भोपाल: महिला ने पति को भेजा अनोखा कॉन्ट्रैक्ट, लिखा- प्रेमी संग लिव इन में रहूंगी, नहीं चाहिए संपत्ति
Tue, 19 Jan 2021 09:48 PM IST
प्रियंका तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: प्रियंका तिवारी
Updated Tue, 19 Jan 2021 09:48 PM IST
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भोपाल में 21 वर्षीय युवक संग लिव-इन में रहने लगी पत्नी
- फोटो : सोशल मीडिया
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भोपाल से एक पति-पत्नी के विवाद का अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने पति को एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया है, जिसे देख पति के होश उड़ गए। दरअसल, शादी के 12 साल बाद पत्नी ने 21 साल के युवक के साथ लिव इन में रहने की बात कही। इसके बाद उसने लिव इन रिलेशनशिप का नोटराइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बनवाकर पति को भेज दिया।
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ऐसा क्या लिखा है कांट्रैक्ट में?
महिला ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखाया है, 'मैं शादीशुदा हूं और मेरे दो बच्चे हैं। मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन उससे तलाक भी नहीं लेना चाहती हूं। मैं अपने 21 वर्षीय पार्टनर के साथ में लिव-इन में रहूंगी। मेरा पार्टनर मेरा और मेरे बच्चों के भरण-पोषण का खर्च उठाएगा। मैं पार्टनर की संपत्ति पर कोई हक नहीं जताऊंगी। न ही मैं कभी उस पर शादी के लिए दबाव डालूंगी।'
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भाई संस्था को बताई पीड़ा
उसने भोपाल वेलफेयर सोसायटी भाई संस्था को फोन करके आत्महत्या की बात कही और अपनी समस्या बताई। भाई के फाउंडर मेंबर जकी अहमद ने बताया कि उनके पास हेल्पलाइन (8882498498) में एक कॉल आई थी। फोन करने वाले ने बताया कि उसकी शादी 2008 में हुई थी। उसकी उम्र 45 साल है जबकि उसकी पत्नी 35 साल की है। दोनों के 10 और 9 साल के बेटे हैं। लॉकडाउन के पहले उसकी पत्नी अपने मायके भिंड गई थी। जब वह वापस आई तो छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करने लगी।
संस्था कर रही मदद
पति ने संस्था को बताया कि जैसे ही लॉकडाउन खुला उसकी पत्नी बच्चों सहित अपने मायके भिंड चली गई। एक दिन अचानक उसने अपने लिव-इन संबंधों का नोटरी कराया हुआ कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट से भेज दिया। कॉन्ट्रैक्ट देखकर वह परेशान हो उठा। ऐसे में उसने भाई संस्था की मदद ली। उसे डिप्रेशन से बचाने के लिए संस्था के सदस्यों ने उसके घर जाकर काउंसलिंग की। फिलहाल वह ठीक है। उसे कानूनी सहायता भी दी ज रही है।
पति की संपत्ति पर हक
जब पति ने पत्नी से बात की तो उसने कहा कि वह अपने पति को तलाक नहीं देगी। पति की संपत्ति पर उसका और उसके बच्चों का हक है। महिला का कहना है कि अब एडल्टरी (किसी अन्य के साथ संबंध बनाना) कोई अपराध नहीं है। वह पति से बच्चों की बात भी नहीं करा रही है।
कानून देता है यह अधिकार
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एडल्टरी पर आईपीसी की धारा के तहत प्रकरण दर्ज नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में महिला तलाक लिए बिना किसी के साथ भी रह सकती है। जब तक महिला शादी नहीं करती या हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह विच्छेद नहीं करती, तब तक वह संबंधित पुरुष की ब्याहता कहलाएगी। इस मामले में पुरुष एडल्टरी को क्रूरता का आधार बनाकर तलाक ले सकता है।
