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गंदगी पर भोपाल पुलिस सख्त: सिंधी कॉलोनी में गंदे पानी से सब्जी धोने का वीडियो वायरल, हनुमानगंज थाने में केस दर्ज
Tue, 26 Oct 2021 07:21 PM IST
रवींद्र भजनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: रवींद्र भजनी
Updated Tue, 26 Oct 2021 07:21 PM IST
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गंदे पानी में सब्जी धोता युवक।
- फोटो : अमर उजाला
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भोपाल के सिंधी कॉलोनी में एक युवक का गंदे पानी से सब्जी धोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में एक युवक नाली के पानी से सब्जी को धोता दिख रहा है। इस मामले में हनुमानगंज पुलिस थाने में अज्ञात के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया है।
हर्षवर्धन नगर निवासी देवेंद्र कुमार दुबे ने हनुमानगंज थाने में शिकायत दर्ज की थी। पुलिस का कहना है कि सब्जी को गंदे पानी से धोना मनुष्यों की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस वजह से इंडियन पीनल कोड की धारा 269 के तहत केस रजिस्टर किया गया है। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। सिंधी कॉलोनी स्थित विजन ऑप्टिकल्स के सामने पाइप से पानी बह रहा था और सड़क पर पानी जमा जमा हो गया था। पुलिस ने आसपास तफ्तीश की, पर वहां मौजूद सब्जीवालों को भी उस युवक का नाम पता नहीं था। इसी वजह से एफआईआर अज्ञात के नाम से की गई है। यह साफ नहीं हो सका है कि यह वीडियो कब का है, पर अचानक मंगलवार को कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में अचानक वायरल हो गया।
आईपीसी की धारा 269 जानबूझकर या शरारतपूर्ण तरीके से जानलेवा इन्फेक्शन फैलाने की कोशिश करने पर लगाई जाती है। इस मामले में छह महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बिना वारंट के भी आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि, यह एक जमानती अपराध है।
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हर्षवर्धन नगर निवासी देवेंद्र कुमार दुबे ने हनुमानगंज थाने में शिकायत दर्ज की थी। पुलिस का कहना है कि सब्जी को गंदे पानी से धोना मनुष्यों की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस वजह से इंडियन पीनल कोड की धारा 269 के तहत केस रजिस्टर किया गया है। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। सिंधी कॉलोनी स्थित विजन ऑप्टिकल्स के सामने पाइप से पानी बह रहा था और सड़क पर पानी जमा जमा हो गया था। पुलिस ने आसपास तफ्तीश की, पर वहां मौजूद सब्जीवालों को भी उस युवक का नाम पता नहीं था। इसी वजह से एफआईआर अज्ञात के नाम से की गई है। यह साफ नहीं हो सका है कि यह वीडियो कब का है, पर अचानक मंगलवार को कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में अचानक वायरल हो गया।
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आईपीसी की धारा 269 जानबूझकर या शरारतपूर्ण तरीके से जानलेवा इन्फेक्शन फैलाने की कोशिश करने पर लगाई जाती है। इस मामले में छह महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बिना वारंट के भी आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि, यह एक जमानती अपराध है।
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