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Bhopal News: भोपाल में देसी घी के नाम पर बड़ा खेल, 25 क्विंटल घी जब्त, बिना लाइसेंस चल रहा था कारोबार

Wed, 29 Jul 2026 06:58 PM IST
Sandeep Kumar Tiwari न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल Published by: Sandeep Kumar Tiwari Updated Wed, 29 Jul 2026 06:58 PM IST
सार

भोपाल में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावट की आशंका में दो प्रतिष्ठानों पर छापा मारकर करीब 25 क्विंटल देसी घी जब्त किया। जब्त घी की अनुमानित कीमत करीब 14 लाख है। जांच के दौरान एक प्रतिष्ठान बिना खाद्य लाइसेंस के संचालित मिलता पाया गया। सभी नमूने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। 

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Bhopal News: Major racket involving 'desi ghee' exposed in Bhopal; 25 quintals of ghee seized; business was op
जांच करने पहुंची खाद्यय विभाग की टीम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजधानी भोपाल में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बुधवार को मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग प्रतिष्ठानों से करीब 25 क्विंटल देसी घी जब्त किया। जब्त घी की कुल अनुमानित कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई गई है। अधिकारियों को प्रथम दृष्टया घी की गुणवत्ता पर संदेह होने के बाद पूरा स्टॉक सील कर नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं।
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करोंद में 10 क्विंटल घी जब्त, लाइसेंस भी नहीं मिला
पहली कार्रवाई करोंद स्थित पंचवटी कॉलोनी के एक प्रतिष्ठान पर की गई। जांच के दौरान गोवर्धन, धौलपुर फ्रेश और अमूल ब्रांड के 15 किलो, 5 किलो और 1 किलो पैक सहित करीब 10 क्विंटल घी का भंडारण मिला। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि प्रतिष्ठान के पास खाद्य लाइसेंस उपलब्ध नहीं था और न ही परिसर में लाइसेंस प्रदर्शित किया गया था। विभाग ने इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए अलग से वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
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विदिशा रोड पर 15 क्विंटल घी सील
दूसरी कार्रवाई विदिशा रोड स्थित नर्मदा सेल्स कॉरपोरेशन में हुई। यहां द्वारकेश, शगुन, गोवर्धन और भूमि ब्रांड का करीब 15 क्विंटल घी मिला। मिलावट और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की आशंका पर पूरे स्टॉक को जब्त कर सुरक्षित रखा गया। इस स्टॉक का बाजार मूल्य करीब ₹8.51 लाख बताया गया है। यहां से 10 नमूने जांच के लिए लिए गए।
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जांच रिपोर्ट के बाद होगी सख्त कार्रवाई
दोनों प्रतिष्ठानों से लिए गए सभी नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। यदि जांच में घी तय मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो संबंधित कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।


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सावन में खाद्य पदार्थों पर विशेष निगरानी
खाद्य सुरक्षा विभाग इन दिनों सावन के दौरान दूध, घी, पनीर और अन्य खाद्य पदार्थों की विशेष जांच कर रहा है। विभाग का कहना है कि उपभोक्ताओं की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।


 
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