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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   Bhopal News: Lien Scheme will be eligible till 31 December 2020

Bhopal News: धारणाधिकार योजना में 31 दिसंबर 2020 तक पात्रता होंगी

Sat, 29 Apr 2023 10:22 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Sat, 29 Apr 2023 10:22 PM IST
सार

कलेक्टर सिंह ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए की जिले में कही भी अविवादि नामांतरण,बंटवारा और सीमांकन  के प्रकरण लंबित नही होना चाहिए, सभी प्रकरणों की लिस्ट बनाकर उनका समय पर निराकृत किया जाए।

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Bhopal News: Lien Scheme will be eligible till 31 December 2020
भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में बताया की शासन ने नवीन निर्देश जारी कर धारणाधिकार योजना में अब 31 दिसंबर 2020 तक की पात्रता जारी कर दी है।

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इससे अब नवीन आवेदन में शासन से प्राप्त नवीन निर्देशानुसार धारणाधिकार योजना अंतर्गत पात्रता दिनांक संशोधित कर 31 दिसंबर 2014 के स्थान पर 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है। अब आवेदक नवीन स्तर से लोक सेवा के माध्यम से धारणाधिकार पट्टे हेतु आवेदन कर सकते हैं।

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कलेक्टर सिंह ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए की जिले में कही भी अविवादि नामांतरण,बंटवारा और सीमांकन  के प्रकरण लंबित नही होना चाहिए, सभी प्रकरणों की लिस्ट बनाकर उनका समय पर निराकृत किया जाए। जिले में ट्यूबबेंल खनन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसका सख्ती से पालन कराया जाए

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बैठक में एडीएम हरेंद्र नारायण सिंह, माया अवस्थी , सभी एसडीएम और तहसीलदार भी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर ने कहा की जिले में पेयजल की स्थिति पर निगाह रखी जाए और कही भीं यदि परिवहन की परिस्थिति निर्मित होने की संभावना है, तो उसके लिए प्रस्ताव बनाकर भेजे।

कलेक्टर ने कहा की इसके साथ ही जिले की कानून व्यवस्था के लिए एसडीएम, पुलिस अधिकारियों के साथ लगातार समीक्षा करते रहे।आने वाले मई माह में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान शुरू होगा उसके लिए अभी से फील्ड में तैयारी शुरू की जाए। मुख्यमंत्री समांधान ऑनलाइन और हेल्पलाइन के प्रकरणों को समय सीमा में निराकृत कराया जाना सुनिश्चित करे।

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