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Bhopal News: भोपाल में 343 व्यापारियों के खाद्य लाइसेंस निलंबित होंगे, जुर्माना नहीं देने पर कार्रवाई
Fri, 07 Jul 2023 08:16 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Fri, 07 Jul 2023 08:16 PM IST
सार
एडीएम भोपाल के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जुर्माने की राशि जमा नहीं करने वाले 343 व्यापारियों को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही 47 बड़े बकायादारों की सूची भी जारी की है।
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अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
राजधानी भोपाल में खाद्य पदार्थ बेचने वाले 343 व्यापारियों के लाइसेंस निलंबित करने की तैयारी की जा रही है। शुक्रवार को भोपाल एडीएम हरेंद्र नारायण ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
बता दें कि बीते कुछ दिनों में खाद्य पदार्थ बेचने वाले व्यापारियों के यहां से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सैंपलिंग की थी। सैंपलिंग करने के बाद जांच में 343 व्यापारियों के यहां प्राप्त किसी न किसी खाद्य पदार्थ का नमूना अमानक पाया गया था। अमानत पाए गए खाद्य पदार्थ बेचने वाले व्यापारियों को भोपाल अपर कलेक्टर ने जुर्माना लगाया था। जुर्माना जमा करने की अवधि बीत जाने के बाद भी व्यापारियों ने राशि जमा नहीं की। ऐसे में शुक्रवार को भोपाल एडीएम हरेंद्र नारायण ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संबंधित व्यापारियों का खाद्य लाइसेंस निलंबित किया जाए। राशि जमा करने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 343 में से आधा सैकड़ा बड़े बकायादारों की सूची भी जारी की है।
सभी बकायादारों को नोटिस भेजा
एडीएम भोपाल के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जुर्माने की राशि जमा नहीं करने वाले 343 व्यापारियों को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही 47 बड़े बकायादारों की सूची भी जारी की है। बकायादारों की सूची में भोपाल के कई प्रसिद्ध व्यापारिक प्रतिष्ठान भी शामिल हैं।
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बता दें कि बीते कुछ दिनों में खाद्य पदार्थ बेचने वाले व्यापारियों के यहां से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सैंपलिंग की थी। सैंपलिंग करने के बाद जांच में 343 व्यापारियों के यहां प्राप्त किसी न किसी खाद्य पदार्थ का नमूना अमानक पाया गया था। अमानत पाए गए खाद्य पदार्थ बेचने वाले व्यापारियों को भोपाल अपर कलेक्टर ने जुर्माना लगाया था। जुर्माना जमा करने की अवधि बीत जाने के बाद भी व्यापारियों ने राशि जमा नहीं की। ऐसे में शुक्रवार को भोपाल एडीएम हरेंद्र नारायण ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संबंधित व्यापारियों का खाद्य लाइसेंस निलंबित किया जाए। राशि जमा करने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 343 में से आधा सैकड़ा बड़े बकायादारों की सूची भी जारी की है।
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सभी बकायादारों को नोटिस भेजा
एडीएम भोपाल के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जुर्माने की राशि जमा नहीं करने वाले 343 व्यापारियों को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही 47 बड़े बकायादारों की सूची भी जारी की है। बकायादारों की सूची में भोपाल के कई प्रसिद्ध व्यापारिक प्रतिष्ठान भी शामिल हैं।
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