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Bhopal: भोपाल मंडल में रेलवे मजिस्ट्रेट की कार्रवाई, बिना टिकट यात्री और स्टॉल्स पर ठोका 79 हजार का जुर्माना
Sun, 23 Mar 2025 05:29 PM IST
संदीप तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: संदीप तिवारी
Updated Sun, 23 Mar 2025 05:29 PM IST
सार
Railway: भोपाल मंडल के संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया गया। बिना टिकट यात्री और यहां के स्टॉल्स पर 79,600 का जुर्माना वसूला गया और सख्त निर्देश दिए गए।
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जांच करती रेलवे की टीम
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
भोपाल मंडल के संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस विशेष अभियान के दौरान रेलवे स्टेशन परिसर और वहां स्थित स्टॉल्स का गहन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यात्रियों के टिकटों की गहन जांच की गई, जिसमें 32 मामलों में बिना टिकट यात्रा करने पर कुल 13,990 का जुर्माना वसूला गया। इसके अतिरिक्त, रेलवे मजिस्ट्रेट द्वारा स्टॉल्स एवं स्टेशन परिसर में विभिन्न अनियमित ओं के तहत 78 मामलों में कार्रवाई कर कुल 65,610 का जुर्माना लगाया गया। इस प्रकार, इस विशेष अभियान में कुल 79,600 का जुर्माना वसूला गया। इस अभियान का नेतृत्व रेलवे मजिस्ट्रेट अनुराग खरे ने किया, जिनके साथ डीसीटीआई फांसी चाको, 5 टिकट चेकिंग स्टाफ और 12 आरपीएफ स्टाफ उपस्थित रहे।
इन धारोओं में हुई कार्रवाई
धारा 137 – बिना टिकट यात्रा करने पर
धारा 144 – अवैध रूप से खाद्य सामग्री बेचने पर
धारा 141 – अनधिकृत रूप से चेन पुलिंग करने पर
धारा 145 – स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाने पर
धारा 147 – बिना प्लेटफार्म टिकट स्टेशन पर पाए जाने पर
धारा 155 – दिव्यांग कोच में अवैध रूप से यात्रा करने पर
धारा 159 – नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा करने पर
यह भी पढ़ें-भोपाल में मंच टूटने की घटना के बाद कांग्रेस बड़े मंचों से करेगी परहेज, अगले सप्ताह जारी होगी गाइडलाइन
रेलवे को सुरक्षित करने विशेष जांच अभियान
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि इस तरह के विशेष जांच अभियान समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं ताकि रेलवे परिसर को सुव्यवस्थित, स्वच्छ एवं सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे यात्रा के दौरान रेलवे नियमों का पालन करें और बिना टिकट यात्रा एवं अवैध गतिविधियों से बचें।
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इन धारोओं में हुई कार्रवाई
धारा 137 – बिना टिकट यात्रा करने पर
धारा 144 – अवैध रूप से खाद्य सामग्री बेचने पर
धारा 141 – अनधिकृत रूप से चेन पुलिंग करने पर
धारा 145 – स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाने पर
धारा 147 – बिना प्लेटफार्म टिकट स्टेशन पर पाए जाने पर
धारा 155 – दिव्यांग कोच में अवैध रूप से यात्रा करने पर
धारा 159 – नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा करने पर
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रेलवे को सुरक्षित करने विशेष जांच अभियान
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि इस तरह के विशेष जांच अभियान समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं ताकि रेलवे परिसर को सुव्यवस्थित, स्वच्छ एवं सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे यात्रा के दौरान रेलवे नियमों का पालन करें और बिना टिकट यात्रा एवं अवैध गतिविधियों से बचें।
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