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CM की पत्नी साधना सिंह का मानहानि केस: कांग्रेस नेता अजय सिंह को कोर्ट खत्म होने तक की सजा, 10 हजार जुर्माना भी
Sun, 01 May 2022 05:04 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Sun, 01 May 2022 05:04 PM IST
सार
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह चौहान के मानहानि केस में अदालत ने दोषी ठहराया है। कोर्ट ने अजय सिंह को कोर्ट उठने तक खड़े रहने की सजा और 10 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है।
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पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह चौहान के मानहानि केस में अदालत ने दोषी ठहराया है। कोर्ट ने अजय सिंह को कोर्ट उठने तक खड़े रहने की सजा और 10 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ भोपाल की अदालत में मानहानि का प्रकरण दायर किया था। इसमें अजय सिंह ने सागर, दमोह और खरगोन की जनसभाओं में शिवराज सिंह और उनके परिवार पर रेत उत्खनन का आरोप लगाया था। साथ ही उनकी पत्नी साधना सिंह पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए उनको व्यापमं घोटाले में लिप्त बताया था। साथ ही उनके खिलाफ टिप्पणी करते हुए कहा था कि सीएम हाउस में नोट गिनने वाली मशीन लगी हुई है। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह ने 1 करोड़ रुपये के मानहानि दावा कोर्ट में दायर किया था।
एमपी-एमएलए के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने न्यायिक मजिस्ट्रेट विधान माहेश्वरी की अदालत ने शनिवार को अजय सिंह को सजा सुनाई। अजय सिंह ने अपने बचाव में दलील दी, लेकिन कोर्ट ने उनको मान्य नहीं किया।
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यह है मामला
9 मई 2013 में सागर में जनसभा को संबोधित करते हुए अजय सिंह ने शिवराज सिंह और उनकी पत्नी साधना सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद खरगोन में अजय सिंह ने साधना सिंह को नोट गिनने की मशीन बताया था। इसके बाद शिवराज और उनकी पत्नी की याचिका पर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। इसमें शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी बयान दर्ज कराए थे। जिसमें उन्होंने अनर्गल आरोप लगाने का आरोप लगाया था। इस मामले में जुलाई 2014 में अजय सिंह ने जमानत कराई थी। 2016 में अजय सिंह के खिलाफ जिला अदालत ने आरोप तय किए थे।
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ भोपाल की अदालत में मानहानि का प्रकरण दायर किया था। इसमें अजय सिंह ने सागर, दमोह और खरगोन की जनसभाओं में शिवराज सिंह और उनके परिवार पर रेत उत्खनन का आरोप लगाया था। साथ ही उनकी पत्नी साधना सिंह पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए उनको व्यापमं घोटाले में लिप्त बताया था। साथ ही उनके खिलाफ टिप्पणी करते हुए कहा था कि सीएम हाउस में नोट गिनने वाली मशीन लगी हुई है। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह ने 1 करोड़ रुपये के मानहानि दावा कोर्ट में दायर किया था।
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एमपी-एमएलए के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने न्यायिक मजिस्ट्रेट विधान माहेश्वरी की अदालत ने शनिवार को अजय सिंह को सजा सुनाई। अजय सिंह ने अपने बचाव में दलील दी, लेकिन कोर्ट ने उनको मान्य नहीं किया।
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यह है मामला
9 मई 2013 में सागर में जनसभा को संबोधित करते हुए अजय सिंह ने शिवराज सिंह और उनकी पत्नी साधना सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद खरगोन में अजय सिंह ने साधना सिंह को नोट गिनने की मशीन बताया था। इसके बाद शिवराज और उनकी पत्नी की याचिका पर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। इसमें शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी बयान दर्ज कराए थे। जिसमें उन्होंने अनर्गल आरोप लगाने का आरोप लगाया था। इस मामले में जुलाई 2014 में अजय सिंह ने जमानत कराई थी। 2016 में अजय सिंह के खिलाफ जिला अदालत ने आरोप तय किए थे।
