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Lucknow News: किशोरी को अगवा करने के दोषी युवक को पांच साल की कैद

Tue, 13 Oct 2026 02:44 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:44 AM IST
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Youth convicted of abducting teenage girl sentenced to five years in prison
किशोरी को अगवा करने के दोषी युवक को पांच साल की कैद
लखनऊ। किशोरी का अपहरण करने वाले युवक पवन शर्मा को दोषी ठहराकर पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश आशुतोष सिंह ने पांच साल की कैद और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की सारी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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अभियोजन की ओर से बताया गया कि किशोरी के पिता ने पारा थाने में 27 नवंबर 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 24 नवंबर को वादी पत्नी के साथ रिश्तेदार को देखने अस्पताल गया था। 15 साल की बेटी घर पर अकेली थी। दंपती जब लौटे तो बेटी घर पर नहीं थी। तलाश के दौरान शाम को पता चला कि गांव का ही पवन शर्मा किशोरी को बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। इसमें गांव के रोहित यादव और अभिषेक शर्मा की भी भूमिका है और घटना वाले दिन से ही रोहित गांव से भागा हुआ है।
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