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राज्य सूचना आयुक्तों के चयन को योगी सरकार ने दी मंजूरी, जानें- आवेदन के लिए क्या है योग्यता

Fri, 03 Aug 2018 12:43 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Fri, 03 Aug 2018 12:43 PM IST
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yogi government approves the appointment of information commissioner.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ - फोटो : amar ujala

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के रिक्त 10 पदों के चयन प्रक्रिया के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। दो रिक्त व आगे रिक्त होने वाले आठ पदों के लिए एक साथ आवेदन मांगने की तैयारी है। पहली बार होने वाली इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए काफी संख्या में दावेदार इंतजार कर रहे हैं।

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राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्तों के पद हैं। वर्तमान में सूचना आयुक्त के दो पद रिक्त हैं। वहीं, 7 जनवरी 2014 को कार्यभार ग्रहण करने वाले आठ आयुक्तों का कार्यकाल जनवरी 2019 और मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी का कार्यकाल फरवरी 2020 में पूरा होगा। इस बार सरकार ने सूचना आयुक्त के सभी 10 पदों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। इनके लिए आवेदन मांगने से लेकर चयन संबंधी पूरी कार्रवाई कार्यरत आयुक्तों के कार्यकाल पूरा करने से पहले पूरी करने की योजना है।
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ये होंगे पात्र
सूचना आयुक्त के पदों के लिए सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा के साथ कानून, विज्ञान और तकनीकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार, प्रशासन और शासन के क्षेत्र में वृहद अनुभव रखने वाले आवेदन के पात्र होंगे। इन पदों के लिए बड़ी संख्या में दावेदार हैं और काफी समय से प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।

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ये होगी चयन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। सूचना आयुक्तों का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने से पांच वर्ष या 65 वर्ष की उम्र पूरी होने तक , जो भी पहले हो उसे माना जाएगा।

वेतन व सुविधाएं
मुख्य सूचना आयुक्त को भारत के चुनाव आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को राज्य के मुख्य सचिव के समान वेतन, भत्ते व सुविधाएं मिलती हैं।

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