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तीन तलाक बिल में सुलह की गुंजाइश नहीं, कानून बना तो होगा आंदोलन : पर्सनल लॉ बोर्ड

Mon, 31 Dec 2018 11:16 AM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Mon, 31 Dec 2018 11:16 AM IST
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women wing of aimplb opposed triple talaaq bill.
प्रतीकात्मक तस्वीर

ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने तीन तलाक बिल को परिवारों को बर्बाद करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा बिल के मुताबिक कानून बनाया गया तो इसके खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे।

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केंद्र सरकार ने बिल को लोकसभा से पास कराकर उसे अपराध बना दिया। ऐसे में पति व पत्नी के बीच सुलह की गुंजाइश खत्म हो जाएगी।

शाइस्ता ने कहा कि सरकार से ऐसे कानून की मांग की गई थी जो शरीयत के कानून से न टकराये। तलाक सामाजिक बुराई है, इसे अपराध बनाने से लोग शादियां करने से ही डरने लगेंगे। कानून ऐसा होना चाहिये कि शौहर एक साथ तीन तलाक देने से डरे और सुलह की गुंजाइश बनी रहे।
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इसे विपक्ष की मांग के मुताबिक ज्वॉइंट सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए ताकि कानून बनने से पहले सभी पहलुओं पर चर्चा हो सके।

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