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डकैती के दौरान हत्या मामले में उम्रकैद

Fri, 22 Jan 2021 01:56 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 22 Jan 2021 01:56 AM IST
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whole life prison in case of murder
लखनऊ। डकैती के दौरान हत्या करने के आरोपी नोखे उर्फ बबलू, रामपाल, दयाराम, रामकुमार और रामविलास उर्फ चट्टू को दोषी ठहराकर एडीजे मुकेश कुमार सिंह ने आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने नोखे, रामपाल और दयाराम पर 6 हजार और रामविलास व रामकुमार पर 5 हजार का जुर्माना लगाया है।
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कोर्ट में सरकारी वकील पुष्पेंद्र सिंह गौतम ने तर्क दिया कि वादी सुंदरलाल ने ठाकुरगंज में 22 फरवरी 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात को घर के बाहर छप्पर के नीचे लेटा था तभी देखा कि कुछ अज्ञात लोग गुजरे और बाद में आरोपियों ने वादी को पकड़ लिया। कुंदों से मारा, घर में घुसकर वादी के भाई को भी मारा और 8 हजार रुपये, आधा किलो चांदी व मोबाइल लूट लिया। वादी ने होश में आने पर शोर मचाया तो एकत्र हुए लोग वादी और वादी के भाई रामरतन को ट्रॉमा सेंटर ले गए जहां रामरतन जो मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी नोखे, रामपाल, रामविलास, दयाराम और रामकुमार के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
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