72,825 शिक्षक भर्ती: 16 मार्च है कुछ खास
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प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 15 अप्रैल तक हर हाल में पूरा करने के लिए सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता डायट प्राचार्य व बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ 16 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे।
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने इसके लिए डायट प्राचार्यों व बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इसकी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 1 से 3 बजे तक होगी।
सचिव बेसिक शिक्षा ने प्राइमरी स्कूलों में चल रही 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए पांचवीं काउंसलिंग 19 से 23 मार्च तक कराने का निर्णय किया है।
पात्रों को नियुक्ति पत्र 26 व 27 मार्च को बांटे जाएंगे और नियुक्ति पत्र लेने वालों को 15 अप्रैल तक जॉइन करना होगा।
सचिव बेसिक शिक्षा ने एससीईआरटी निदेशक से पूछा है कि अब तक कितनों ने जॉइन कर लिया है और कितने पद खाली हैं। एससीईआरटी निदेशक ने इसका ब्यौरा जिलों से मांगने के साथ पांचवीं काउंसलिंग के लिए तय अवधि में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जिलों को दिए हैं।
पांचवी काउंसलिंग में सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका
राज्य सरकार ने प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में पांचवीं काउंसलिंग 19 से 23 मार्च तक कराने का निर्णय किया है। इसमें सभी वर्ग के अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे।
आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अब 65 के स्थान पर 60 और सामान्य वर्ग के पूर्व की तरह 70 फीसदी अंक पर पात्र होंगे। नियुक्ति पत्र 26 व 27 मार्च को बांटे जाएंगे। नियुक्ति पत्र लेने वालों को 15 अप्रैल तक हरहाल में जॉइन करना होगा, इसके बाद उनका चयन रद्द कर दिया जाएगा।
सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई बैठक में यह निर्णय किया गया।
प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सामान्य वर्ग को 70 व आरक्षित वर्ग को 65 फीसदी अंक पर पात्र मानते हुए चार चरणों की काउंसलिंग कराई गई।
आरक्षित वर्ग के लिए कोर्ट ने कम की मेरिट
इसमें एक सप्ताह पहले तक 43,651 पद भर चुके थे और 29,174 खाली बताए गए। सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शुक्रवार की शाम तक रिक्त पदों का पूरा ब्यौरा मंगा लिया जाए।
उन्होंने बताया कि पांचवीं काउंसलिंग पहले 9 से 14 मार्च तक कराने का निर्णय किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश न मिलने के चलते स्थगित कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश अब मिल चुका है। इसमें आरक्षित वर्ग के अधिक पद खाली होने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित वर्ग को 65 के स्थान पर 60 फीसदी अंक पर पात्र मानते हुए काउंसलिंग कराने का आदेश दिया है। इसके आधार पर पांचवीं काउंसलिंग कराई जाएगी।