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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Uttar Pradesh Cabinet meeting update.

योगी आदित्यनाथ कैबिनेट का बड़ा फैसला, घर में छोटी दुकान पर टैक्स घटा

Tue, 16 Jul 2019 12:54 AM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Tue, 16 Jul 2019 12:54 AM IST
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Uttar Pradesh Cabinet meeting update.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ - फोटो : अमर उजाला

घरों में छोटी दुकान चलाने वालों को योगी सरकार ने संपत्ति कर में बड़ी राहत दी है। अब 120 वर्ग फीट तक की दुकानों पर कुल हाउस टैक्स का डेढ़ गुना टैक्स ही देना होगा। अभी तक इस तरह की दुकानों से पांच गुना टैक्स लिया जाता था। इस संबंध में नगर विकास विभाग के ‘नगर निगम (संपत्ति कर) नियमावली-2013 में तृतीय संशोधन के प्रस्ताव पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने सोमवार को मुहर लगा दी।

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प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कैबिनेट फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से घर में चाय, ब्रेड, दूध, दर्जी, अंडा, लॉन्ड्री, फल जैसी दुकान चलाने वाले लाखों लोगों को राहत मिलेगी।
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बड़ी दुकानों के बराबर देना पड़ता था टैक्स
प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह ने बताया कि अब तक मॉल व बड़े शापिंग कॉम्पलेक्सों में चलने वाली बड़ी दुकानों और छोटी दुकानों पर संपत्ति कर का एक ही स्लैब था। यानी छोटे दुकानदारों को कम आमदनी के बाद भी उतना ही कर देना पड़ता था, जितना बड़े दुकानदार देते थे।

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शराब में मिलावट मिली तो लाइसेंस निरस्त होगा, गैंगेस्टर व रासुका भी लगेगा

बाराबंकी में सरकारी शराब की दुकान से जहरीली शराब से हुई मौतों से सबक लेते हुए प्रदेश कैबिनेट ने आबकारी नीति-2019-20 में कई महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दे दी। सरकारी लाइसेंस की दुकान से शराब में मिलावट मिलने पर अब सीधे लाइसेंस निरस्त होगा। प्रमुख सचिव आबकारी संजय एस. भूसरेड्डी ने बताया कि अभी पहली बार मिलावट मिलने पर 40 हजार, दूसरी बार 50 हजार का जुर्माना लगता था। तीसरी बार में लाइसेंस निरस्त होता था। यही नहीं, मिलावट पर आईपीसी की धारा 272, 273 व 304 के  तहत कार्रवाई के साथ गैंगस्टर व रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। उसका धन जब्त किया जाएगा।

दरोगा की सीधी भर्ती में भी बड़ी राहत

पुलिस विभाग में दरोगा की सीधी भर्ती युवाओं के लिए अब आसान होगी। अब चार विषयों की लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्नपत्र में 50-50 अंक की जगह 35-35 अंक पाना ही जरूरी होगा। हालांकि लिखित परीक्षा में सामूहिक रूप से 50 प्रतिशत अंक यानी 200 नंबर लाने ही होंगे। योगी कैबिनेट ने इसके लिए यूपी उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक  पुलिस सेवा नियमावली में छठे संशोधन को मंजूरी दे दी। उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस भर्ती के लिए 100-100 अंक के 4 पेपर होते हैं। मौजूदा नियम के अनुसार हर पेपर में 50-50 अंक लाना अनिवार्य था। प्रत्येक विषय में 50 फीसदी अंक पाने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर यह फैसला लिया गया है।
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