योगी आदित्यनाथ कैबिनेट का बड़ा फैसला, घर में छोटी दुकान पर टैक्स घटा
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घरों में छोटी दुकान चलाने वालों को योगी सरकार ने संपत्ति कर में बड़ी राहत दी है। अब 120 वर्ग फीट तक की दुकानों पर कुल हाउस टैक्स का डेढ़ गुना टैक्स ही देना होगा। अभी तक इस तरह की दुकानों से पांच गुना टैक्स लिया जाता था। इस संबंध में नगर विकास विभाग के ‘नगर निगम (संपत्ति कर) नियमावली-2013 में तृतीय संशोधन के प्रस्ताव पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने सोमवार को मुहर लगा दी।
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कैबिनेट फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से घर में चाय, ब्रेड, दूध, दर्जी, अंडा, लॉन्ड्री, फल जैसी दुकान चलाने वाले लाखों लोगों को राहत मिलेगी।
बड़ी दुकानों के बराबर देना पड़ता था टैक्स
प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह ने बताया कि अब तक मॉल व बड़े शापिंग कॉम्पलेक्सों में चलने वाली बड़ी दुकानों और छोटी दुकानों पर संपत्ति कर का एक ही स्लैब था। यानी छोटे दुकानदारों को कम आमदनी के बाद भी उतना ही कर देना पड़ता था, जितना बड़े दुकानदार देते थे।
शराब में मिलावट मिली तो लाइसेंस निरस्त होगा, गैंगेस्टर व रासुका भी लगेगा
बाराबंकी में सरकारी शराब की दुकान से जहरीली शराब से हुई मौतों से सबक लेते हुए प्रदेश कैबिनेट ने आबकारी नीति-2019-20 में कई महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दे दी। सरकारी लाइसेंस की दुकान से शराब में मिलावट मिलने पर अब सीधे लाइसेंस निरस्त होगा। प्रमुख सचिव आबकारी संजय एस. भूसरेड्डी ने बताया कि अभी पहली बार मिलावट मिलने पर 40 हजार, दूसरी बार 50 हजार का जुर्माना लगता था। तीसरी बार में लाइसेंस निरस्त होता था। यही नहीं, मिलावट पर आईपीसी की धारा 272, 273 व 304 के तहत कार्रवाई के साथ गैंगस्टर व रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। उसका धन जब्त किया जाएगा।