फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Voter registration forms will be mapped, matched with the 2003 voter list; learn the process.

यूपी: मतदाता बनने के लिए फॉर्म भरने वालों की भी होगी मैपिंग, 2003 की वोटर लिस्ट से होगा मिलान; जानिए प्रक्रिया

Tue, 20 Jan 2026 10:20 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Tue, 20 Jan 2026 10:20 PM IST
सार

Voter registration form: यूपी में नए मतदाता बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदाता बनने के लिए फॉर्म-6 भर रहे हैं, उनके ब्योरे का भी मिलान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से किया जाएगा। 

विज्ञापन
UP: Voter registration forms will be mapped, matched with the 2003 voter list; learn the process.
यूपी में नए वोटर बनाने का काम शुरू। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

प्रदेश में जो लोग मतदाता बनने के लिए फॉर्म-6 भर रहे हैं, उनके ब्योरे का भी मिलान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से किया जाएगा। अभी तक 25 लाख से अधिक लोगों ने फॉर्म-6 भरे हैं। इसमें से 14627 फॉर्म-6 राजनीतिक दलों की ओर से भरवाए गए हैं और बाकी सभी फॉर्म-6 लोगों ने खुद भरे हैं।

विज्ञापन


ऐसे लोग जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं है, वह मतदाता बनने को फॉर्म-6 भर रहे हैं। उनसे फॉर्म के साथ घोषणा पत्र भी अनिवार्य रूप से भरवाया जा रहा है। घोषणा पत्र में उसे वर्ष 2003 की मतदाता सूची में से स्वयं का या अपने माता-पिता, बाबा-दादी व नाना-नानी का विवरण भरना अनिवार्य होगा।
विज्ञापन


अगर वर्ष 2003 की मतदाता सूची से इनका मिलान नहीं हो पाएगा तो फिर इन्हें भी नोटिस जारी किया जाएगा। एसआईआर की प्रक्रिया में वर्ष 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाकर ही सत्यापन किया जा रहा है। नोटिस आने पर वह पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र व शैक्षिक प्रमाणपत्रों सहित 13 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा की ओर से मतदाताओं से अपील की गई है कि वह फॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं। यूपी में 6 फरवरी तक मसौदा सूची पर दावे व आपत्तियां ली जा रही हैं। इसके अलावा अभी तक मतदाता सूची से अपना नाम कटवाने के लिए 14968 लोगों ने फॉर्म-सात भरा है।

एसआईआर : नोटिस पाने वाले मतदाताओं की सुनवाई बुधवार से 

एसआईआर के तहत नोटिस पाने वाले मतदाताओं की सुनवाई बुधवार से प्रारंभ होगी। कुल 1.04 करोड़ मतदाता ऐसे हैं, जिनका मिलान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो पाया है। उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि यूपी में 3793 स्थानों पर मतदाताओं की सुनवाई की जाएगी। 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी समेत कुल 9154 अधिकारियों की ड्यूटी सुनवाई के लिए लगाई गई है। दो पृष्ठ की नोटिस मतदाताओं को जारी की गई है। पहले पृष्ठ पर उनके संबंध में जानकारी और दूसरे में क्या-क्या दस्तावेज लगाने हैं, यह देना होगा।

अगर मतदाता की जन्मतिथि एक जुलाई 1987 से पूर्व की है तो उसे सिर्फ अपने से संबंधित दस्तावेज देना होगा। अगर मतदाता की जन्मतिथि इसके बाद और दो दिसंबर 2004 के बीच की है, तो उसे अपनी व अपने पिता दोनों के दस्तावेज देने होंगे। वहीं अगर कोई मतदाता दो दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुआ है तो उसे अपने साथ-साथ माता-पिता दोनों के भी दस्तावेज दिखाने होंगे। प्रमाण के रूप में पासपोर्ट, जन्म प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र व शैक्षिक प्रमाण पत्र सहित 13 दस्तावेज दिखाए जा सकते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed