UP: मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को दी जाने वाली नौकरी पर सख्त आदेश, अब तीन माह में करना होगा निस्तारण
उत्तर प्रदेश शासन ने मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को नियमावली-1974 के तहत दी जाने वाली नौकरी के मामलों का निस्तारण अधिकतम तीन माह में करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने सभी विभागों को पारदर्शिता और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि परिवारों को राहत मिल सके।
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शासन ने मृतक आश्रितों को अधिकतम तीन माह में नौकरी देने के लिए शासनादेश जारी किया है। मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (यथा संशोधित) नियमावली-1974 के तहत आने वाले अनेक प्रकरणों में अनावश्यक विलंब हो रहा है। इससे इन परिवारों को आर्थिक एवं मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
शासन के संज्ञान में आया है कि कई मामलों में अनावश्यक विलंब हो रहा है, जिससे आश्रित परिवारों को आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि नियमावली के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण किया जाए।