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UP: पेंशनर की मृत्यु के बाद खाते से रकम निकाली तो होगी वसूली, शासनादेश जारी

Wed, 03 Jul 2024 01:17 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Wed, 03 Jul 2024 01:17 AM IST
सार

पेंशन निदेशालय को शासनादेश जारी किया गया है। शासनादेश के मुताबिक पेंशनरों के परिजनों की जिम्मेदारी होगी कि वे पेंशनर की मृत्यु की सूचना तत्काल कोषागार को दें।  परिजन द्वारा ज्यादा पेंशन निकालने की स्थिति में उनका फर्ज होगा कि ज्यादा ली गई राशि का समायोजन कराएं।

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UP: Recovery will be done if withdraw the money from death pensioner's account.
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : istock

विस्तार

पेंशनरों की मृत्यु के बाद उनके खाते से पेंशन की राशि निकालने पर शासन ने रोक लगा दी है। इसके बावजूद राशि निकालने पर जिलाधिकारी वसूली करेंगे। इस संबंध में पेंशनधारक व नॉमिनी से प्राधिकार पत्र के साथ अंडरटेकिंग भी ली जाएगी।

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शासन ने पेंशन प्राधिकार पत्र में संशोधन किया है। इस संबंध में पेंशन निदेशालय को शासनादेश जारी किया गया है। कोषागार से पेंशन लेने वाले पेंशनर व पारिवारिक पेंशनर साल में एक बार जीवित प्रमाणपत्र दाखिल करते हैं। इस प्रमाणपत्र की वैधता के बीच पेंशनर की मृत्यु हो जाती है और इसकी सूचना कोषागार को नहीं दी जाती तो जीवित प्रमाणपत्र की वैधता अवधि तक उनके खाते में पेंशन जाती रहती है। पेंशन का अधिक भुगतान हो जाता है।
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शासनादेश का मुताबिक पेंशनरों के परिजनों की जिम्मेदारी होगी कि वे पेंशनर की मृत्यु की सूचना तत्काल कोषागार को दें। मृत्यु की सूचना समय पर न देने की स्थिति पर खाते से रकम न निकालने के निर्देश दिए गए हैं। परिजन द्वारा ज्यादा पेंशन निकालने की स्थिति में उनका फर्ज होगा कि ज्यादा ली गई राशि का समायोजन कराएं। ऐसा न करने पर कोषागार को अधिकार होगा कि अधिक ली गई राशि की वसूली संबंधित जिले के डीएम के माध्यम से राजस्व वसूली की तरह की जाएगी।

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