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यूपी : कृषि निर्यातकों को सभी सब्सिडी ऑनलाइन देने की तैयारी, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के बाद अन्य के लिए वेबसाइट में बदलाव जल्द
Mon, 13 Dec 2021 09:26 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Mon, 13 Dec 2021 09:26 PM IST
सार
प्रदेश की कृषि निर्यात नीति-2019 के अंतर्गत निर्यातकों को वित्तीय प्रोत्साहन के लिए मैनुअल आवेदन की व्यवस्था है। अलग-अलग सुविधाओं के लिए अलग-अलग स्तर पर आवेदन देने की प्रक्रिया तय है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
प्रदेश सरकार कृषि निर्यातकों को सभी वित्तीय सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराएगी। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने शुरू कर दिए गए हैं। अन्य सुविधाओं के लिए आवश्यक कार्यवाही चल रही है।
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प्रदेश की कृषि निर्यात नीति-2019 के अंतर्गत निर्यातकों को वित्तीय प्रोत्साहन के लिए मैनुअल आवेदन की व्यवस्था है। अलग-अलग सुविधाओं के लिए अलग-अलग स्तर पर आवेदन देने की प्रक्रिया तय है। मसलन, नई प्रसंस्करण इकाई के प्रतिनिधि को कलस्टर सुविधा इकाई के सदस्य सचिव को आवेदन करने की व्यवस्था है।
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इसी तरह वित्तीय सहायता प्राप्त करने की इच्छुक कृषक उत्पादक समूह व समितियों आदि को आवश्यक अभिलेखों के साथ जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्तरीय कलस्टर सुविधा इकाई के समक्ष मैनुअल आवेदन की व्यवस्था है। अब इस व्यवस्था को बदलने की तैयारी है। शासन के एक अधिकारी ने बताया कि अब सभी तरह की वित्तीय सुविधाओं के लिए ऑनलाइन सुविधा देने की कार्यवाही चल रही है। इसमें आवेदन से स्वीकृति व आवेदक के बैंक खाते में भुगतान तक पूरी कार्यवाही ऑनलाइन ही होगी। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की ऑनलाइन व्यवस्था शुरू हो गई है। अन्य सुविधाओं के लिए विभागीय वेबसाइट पर आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं।
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प्रस्तावित प्रक्रिया के अनुसार निर्यातक विभागीय वेबसाइट पर अनुदान के प्रकार का चयन करते हुए पंजीकरण करेगा। इसके बाद तय प्रारूप पर ब्योरा दर्ज कर संबंधित अभिलेखों पर हस्ताक्षर कर अपलोड कर देगा। संबंधित अधिकारी आवेदन पत्र डीएम को प्रस्तुत करेंगे। डीएम तीन सदस्यीय कमेटी से कलस्टर का भौतिक निरीक्षण व सत्यापन कराएंगे। यह रिपोर्ट आने पर मंडलायुक्त को भेज दी जाएगी। मंडलायुक्त परीक्षण के बाद भुगतान की मंजूरी देंगे। इसके बाद भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जाएगी।