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UP: कटौती के एवज में अतिरिक्त बिजली देने के निर्देश, रोस्टर के अनुसार भी नहीं की जा रही विद्युत आपूर्ति
Wed, 31 Jul 2024 12:17 AM IST
पंकज श्रीवास्तव
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Wed, 31 Jul 2024 12:17 AM IST
सार
30 जुलाई को ग्रामीण इलाके में 18 घंटे के सापेक्ष 17.15 घंटे आपूर्ति की गई। इसी तरह नगर पंचायत में 21.30 घंटे के सापेक्ष 20.30 घंटे, तहसील मुख्यालय में 21.30 घंटे के सापेक्ष 20.35 घंटे, बुंदेलखंड में 20 के सापेक्ष 19 घंटे बिजली आपूर्ति की गई।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर रोस्टर के अनुसार भी उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिल पा रही है। ऐसे में पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डाॅ. आशीष गोयल ने सभी विद्युत वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए हैं कि कटौती के एवज में अतिरिक्त बिजली दी जाए।
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प्रदेश में 30 जुलाई को ग्रामीण इलाके में 18 घंटे के सापेक्ष 17.15 घंटे आपूर्ति की गई। इसी तरह नगर पंचायत में 21.30 घंटे के सापेक्ष 20.30 घंटे, तहसील मुख्यालय में 21.30 घंटे के सापेक्ष 20.35 घंटे, बुंदेलखंड में 20 के सापेक्ष 19 घंटे बिजली आपूर्ति की गई। ऐसे में पावर कॉरपोरेशन ने बिजली कटौती रोकने की नई रणनीति अपनाई है।
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डॉ. गोयल ने सभी निगमों के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए हैं कि क्षेत्रवार रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। यदि किसी इलाके में दो घंटे की कटौती हुई है तो संबंधित क्षेत्र में दो घंटे की अतिरिक्त बिजली आपूर्ति करके रोस्टर का मानक पूरा किया जाए।
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