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UP: सी-विजिल एप पर शिकायत के लिए मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं, 100 मिनट के अंदर होगी कार्रवाई
Wed, 27 Mar 2024 03:29 PM IST
अनुज कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: अनुज कुमार
Updated Wed, 27 Mar 2024 03:29 PM IST
सार
चुनाव के दौरान अगर कोई उम्मीदवार आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है तो आम नागरिक भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के 100 मिनट के अंदर मामले का निवारण हो जाएग। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने इसकी जानकारी दी।
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सी-विजिल एप
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
कोई प्रत्याशी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है तो आम नागरिक भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से सी-विजिल एप डाउनलोड करना होगा। शिकायत के 100 मिनट के भीतर निर्वाचन आयोग कार्रवाई करेगा।
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उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि कोई प्रत्याशी मतदाताओं को पैसा-शराब आदि बांट रहा है तो इस एप के माध्यम से आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत से संबंधित फोटो वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं।
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शिकायत करने के लिए नाम व मोबाइल नंबर देने की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन अगर शिकायतकर्ता अपना नाम व मोबाइल नंबर देता है तो वह अपनी शिकायत की निगरानी भी कर सकता है। शिकायत दर्ज होने पर संबंधित रिटर्निंग अफसर अपने नजदीक के उड़नदस्ता टीम (एफएसटी) को मौके पर भेजता है।
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जांच-पड़ताल के बाद अधिकारी को पोर्टल पर शिकायत के निस्तारण संबंधी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आमतौर पर सी-विजिल एप के जरिये पैसा, गिफ्ट कूपन, शराब बांटने आदि की शिकायतें दर्ज की जाती हैं। साथ ही बिना अनुमति के पोस्टर, बैनर लगाने या बैठक करने, बिना अनुमति के प्रचार में गाड़ी लगाने, धार्मिक और उन्मादी भाषण संबंधी परिवाद दर्ज किए जाते हैं।