फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP News: Unique ID for all residential and commercial properties

UP News : सभी आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को मिलेगी यूनिक आईडी

Sun, 23 Oct 2022 12:15 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Sun, 23 Oct 2022 12:15 PM IST
सार

आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों और नगर निकायों में स्थित हर संपत्ति को जल्द ही एक यूनिक प्रॉपर्टी आईडी जारी करने की कवायद शुरू की गई है। 

विज्ञापन
UP News: Unique ID for all residential and commercial properties
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - फोटो : amar ujala

विस्तार

उत्तर प्रदेश में नए साल से शहरी क्षेत्र में हर संपत्ति को यूनिक आईडी दी जाएगी। इससे न केवल संपत्ति की पहचान करना आसान होगा बल्कि नामांतरण व बकाया टैक्स वसूली में भी मदद मिलेगी। आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों और नगर निकायों में स्थित हर संपत्ति को जल्द ही एक यूनिक प्रॉपर्टी आईडी जारी करने की कवायद शुरू की गई है। 

विज्ञापन


नगर विकास विभाग के सचिव रंजन कुमार ने बताया कि प्रत्येक संपत्ति की 17 डिजिट की यूनिक आईडी होगी और उसका अंतिम अक्षर संपत्ति की प्रकृति बताएगा। इसके लिए आवासीय और व्यावसायिक संपत्ति की कोडिंग कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया को मिशन मोड में लेते हुए आगामी एक सप्ताह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि वर्तमान में विभिन्न निकायों में संपत्ति की पहचान के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया में एकरूपता न होने के कारण संपत्ति के विवरण की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। संपत्तियों के नामांतरण, रजिस्ट्री आदि में अनियमितता पर स्थायी रोक लगाने के लिहाज से भी सरकार का यह कदम महत्वपूर्ण है। नगर विकास विभाग के सचिव ने यह भी बताया कि नवगठित 111 नगर पंचायतों सहित सीमा विस्तार वाले निकायों में भी संपत्ति आईडी की व्यवस्था लागू की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


पहले दो अंक राज्य कोड के होंगे
यूनिक आईडी में पहले दो अंक राज्य कोड के होंगे। तीन से पांच अंक तक स्थानीय निकाय का कोड होगा। छह से सात अंकों तक स्थानीय निकाय का जोनल कोड होगा। आठ से दस अंकों तक स्थानीय निकाय का बोर्ड का कोड और 11 से 16 अंकों तक संपत्ति का कोड होगा। 17वें अंक के स्थान पर एक विशेष अक्षर संपत्ति के प्रारूप को दर्शाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed