फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP News: The government is strict about staying in the government guest house

UP News : सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरने को लेकर शासन सख्त, राज्य संपत्ति विभाग ने जारी किया दिशा-निर्देश

Tue, 30 May 2023 09:31 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Tue, 30 May 2023 09:31 PM IST
सार

राज्य संपत्ति विभाग की ओर से सभी गेस्ट हाउसों के व्यवस्था अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति गेस्ट हाउसों में न आए। किसी भी अधिकारी या मंत्री का संदर्भ देने के बावजूद जबतक उनका हस्ताक्षरित पत्र न हो, तबतक कमरे न खोले जाएं।

विज्ञापन
UP News: The government is strict about staying in the government guest house
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

दिल्ली स्थित यूपी भवन की घटना के बाद सरकार ने सरकारी गेस्ट हाउसों में ठहरने को लेकर सख्ती बढ़ा दिया है। राज्य संपत्ति विभाग ने गेस्ट हाउसों में ठहरने के संबंध में जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने साफ किया है कि गेस्ट हाउसों में अगर किसी अधिकृत व्यक्ति के अतिथि भी रुक रहे हैं तो भी वहां ठहरने वाले की पूरी जिम्मेदारी उसी अधिकृत व्यक्ति की ही होगी। विभाग ने सभी व्यवस्था अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर दिल्ली की तरह घटना दोबारा हुआ तो जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन


राज्य संपत्ति विभाग की ओर से सभी गेस्ट हाउसों के व्यवस्था अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति गेस्ट हाउसों में न आए। किसी भी अधिकारी या मंत्री का संदर्भ देने के बावजूद जबतक उनका हस्ताक्षरित पत्र न हो, तबतक कमरे न खोले जाएं। अगर किसी भी अधिकृत व्यक्ति का कोई भी अतिथि गेस्ट हाउसों में रुकता है तो भी उस अतिथि की पूरी जिम्मेदारी अधिकृत व्यक्ति की ही होगी। हर गेस्ट हाउस के लिए अधिकृत व्यक्तियों की सूची निर्धारित है और उसी सूची के मुताबिक कमरे एलॉट किए जाएं। एलॉटमेंट संबंधी समस्त जानकारियां रिपोर्टिंग कार्यालय को नियमित तौर पर मुहैया करवाई जाए।
विज्ञापन


राज्य संपत्ति अधिकारी डॉ. वीके सिंह के मुताबिक गेस्ट हाउसों में ठहरने के अधिकृतों की सूची और दिशा-निर्देश पहले से ही जारी हैं। व्यवस्था अधिकारियों को निर्देश हैं कि वे उसका सख्ती से पालन करें।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed