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UP News : नगर निकायों में मृतक आश्रित कोटे से ही होगी चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती

Mon, 26 Jun 2023 10:14 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Mon, 26 Jun 2023 10:14 PM IST
सार

दरअसल मौजूदा व्यवस्था के तहत अकेन्द्रीयत सेवा के पदों पर भर्ती नगर निकायों के स्तर पर ही की जाती है । नगर निगमो में नगर आयुक्त व नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में चेयरमैन के पास भर्ती का अधिकार है।

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UP News: Recruitment to the posts of class IV will be done only from the dependent quota of the deceased

विस्तार

नगर निकायों में अब सिर्फ मृतक आश्रित कोटे से ही चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अस्थाई रूप से भर्ती की जाएगी । शेष पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए जल्द ही 'उप्र नगर पालिकाए जलसंस्थान (अकेन्द्रीयत) सेवा नियमावली' को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है । नगर विकास विभाग द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

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दरअसल मौजूदा व्यवस्था के तहत अकेन्द्रीयत सेवा के पदों पर भर्ती नगर निकायों के स्तर पर ही की जाती है । नगर निगमो में नगर आयुक्त व नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में चेयरमैन के पास भर्ती का अधिकार है। अकेन्द्रीयत सेवा के कर्मचारियों के लिए अब तक कोई सेवा नियमावली नहीं है। इसलिए इस नगर निकायों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर मनमाने तरीके से भर्ती का खेल होता है।            
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इसके मद्देनजर नगर विकास विभाग ने अकेन्द्रीयत सेवा के लिए भी सेवा नियमावली तैयार करने का फैसला किया है। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से अकेन्द्रीयत सेवा नियमावली बनाई जा रही है। इस नियमावली ने में जहां मृतक आश्रित कोटे से ही चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थाई भर्ती करने का प्रावधान किया जा रहा है। वहीं अन्य पदों पर भर्ती की व्यवस्था को भी पारदर्शी बनाया जायेगा ।
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नियमावली बन जाने के बाद नगर निकायों को अकेन्द्रीयत सेवा के रिक्त पदों का ब्यौरा सबसे पहले स्थानीय निकाय निदेशालय को भेजना होगा। वहां से अनुमति मिलने के बाद ही भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित कराना होगा। इसके बाद आवेदन लिया जाएगा।

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