{"_id":"631e419ec5bbab796f2d202b","slug":"up-news-pillion-rider-not-wearing-helmet-will-be-challaned","type":"story","status":"publish","title_hn":"Police in Action : दोपहिया पर पीछे बैठी सवारी ने हेलमेट नहीं पहना तो होगा चालान, पुलिस करेगी सख्ती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Police in Action : दोपहिया पर पीछे बैठी सवारी ने हेलमेट नहीं पहना तो होगा चालान, पुलिस करेगी सख्ती
Mon, 12 Sep 2022 04:30 AM IST
दुष्यंत शर्मा
सैयद यासिर रजा, लखनऊ
सैयद यासिर रजा, लखनऊ
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Mon, 12 Sep 2022 04:30 AM IST
सार
UP News :अब जाकर नींद टूटी तो सख्ती से इस नियम को लागू करने का निर्देश दिया गया है। एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने इस संबंध में आदेश जारी किया है कि अगर पीछे बैठी सवारी ने हेलमेट नहीं पहना है तो उसे जुर्माना भरना होगा। अगर पुलिस कर्मियों ने यातायात नियम तोड़ा तो उन्हें दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
दो पहिया वाहन पर पीछे बैठने वाली सवारी को हेलमेट लगाना छह साल पहले ही अनिवार्य कर दिया गया था, मगर यातायात निदेशालय सोता रहा। अब जाकर नींद टूटी तो सख्ती से इस नियम को लागू करने का निर्देश दिया गया है। एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने इस संबंध में आदेश जारी किया है कि अगर पीछे बैठी सवारी ने हेलमेट नहीं पहना है तो उसे जुर्माना भरना होगा। हेलमेट न पहनने पर एक हजार रुपये का चालाना कटता है। सख्ती पुलिसवालों पर भी की गई है। अगर पुलिस कर्मियों ने यातायात नियम तोड़ा तो उन्हें दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा।
विज्ञापन
पुलिस कप्तानों व पुलिस आयुक्तों को भेजे निर्देश में कहा गया है कि हेलमेट पहनना अनिवार्य होने के बावजूद दो पहिया वाहन चालक और पीछे बैठी सवारी इसका पालन नहीं कर रही है। इसका पालन सख्ती से कराया जाए। गौरतलब है कि सड़क सुरक्षा समिति की सिफारिश पर 11 अगस्त 2016 को उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 201 में संशोधन करते हुए मोटरसाइकिल, स्कूटर या मोपेड पर पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया था।
विज्ञापन
पुलिस वालों को भी मानने होंगे यातायात नियम
एडीजी यातायात ने कहा कि यातायात नियमों का पुलिस कर्मियों द्वारा पालन न करने से इसके क्रियान्वयन में असुविधा होती है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पुलिस के निकले जाने और आम लोगों का चालान कटने से हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। जबकि मोटर वाहन संशोधित अधिनियम 2019 के अनुसार जो प्राधिकारी इन प्रावधानों का पालन कराने के लिए अधिकृत है, वह खुद नियम तोड़ता है तो उसे निर्धारित दंड से दो गुना जुर्माना भरना होगा।
विज्ञापन
कार की पिछली सीट पर बैठी सवारी का बेल्ट लगाना यूपी में अनिवार्य नहीं
कार की पिछली सीट पर बैठी सवारी का सीट बेल्ट लगाना फिलहाल यूपी में अनिवार्य नहीं है। एडीजी यातायात अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कहा कि इससे संबंधित नोटिफिकेशन जब केंद्र से आएगा, उसका भी पालन कराया जाएगा।