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यूपी: योगी सरकार का बड़ा फैसला, 800 से अधिक सरकारी वकील बर्खास्त, 586 नए तैनात
Wed, 03 Aug 2022 12:42 AM IST
पंकज श्रीवास्तव
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Wed, 03 Aug 2022 12:42 AM IST
सार
राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 366 और लखनऊ खंडपीठ में 220 नए सरकारी वकील नियुक्त किये है। वही पिछली सरकार के कार्यकाल में नियुक्त हुए करीब 841 वकील हटाए गए हैं।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
उच्च न्यायालय में सरकार से जुड़े मामलों की पैरवी के लिए प्रदेश सरकार ने 586 नए राज्य विधि अधिकारी तैनात किए हैं। इसके लिए योगी सरकार 1.0 में तैनात एक अपर महाधिवक्ता, 27 अपर मुख्य स्थायी महाधिवक्ता सहित 841 राज्य विधि अधिकारियों को हटा दिया गया है। विधि एवं न्याय विभाग की ओर से पुराने राज्य विधि अधिकारियों को हटाने और नए की तैनाती करने को लेकर वकीलों में हलचल रही।
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शासन ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में 366 और लखनऊ खंडपीठ में 220 ब्रीफ होल्डर, ब्रीफ होल्डर सिविल, ब्रीफ होल्डर क्रिमिनल, स्थायी अधिवक्ता नियुक्त किए हैं। शासन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में तैनात 27 अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता समेत कुल 505 राज्य विधि अधिकारी हटाए हैं। वहीं, लखनऊ खंडपीठ में कार्यरत अपर मुख्य स्थायी महाधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता समेत कुल 336 राज्य विधि अधिकारियों की सेवा समाप्त की है।
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यह मिलता है मानदेय
- अपर महाधिवक्ता को 20 हजार रुपये प्रति कार्य दिवस मानदेय व 40 हजार रुपये प्रतिमाह रिटेनरशिप दी जाती है।
- मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सात हजार प्रति कार्य दिवस मानदेय व 22 हजार रिटेनरशिप दी जाती है।
- अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को पांच हजार प्रति कार्य दिवस मानदेय व 12 हजार रिटेनरशिप दी जाती है।
- स्थायी अधिवक्ता को प्रति कार्य दिवस तीन हजार मानदेय और नौ हजार रुपये महीना रिटेनरशिप दी जाती है।
- ब्रीफ होल्डर को प्रति कार्यदिवस दो हजार रुपये मानदेय दिया जाता है।
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