{"_id":"6581e43d82765a55eb066203","slug":"up-news-income-limit-for-individual-marriage-grant-will-be-rs-1-lakh-2023-12-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP News : व्यक्तिगत शादी अनुदान के लिए एक लाख होगी आय सीमा, विभाग ने शासन को भेजा प्रस्ताव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
UP News : व्यक्तिगत शादी अनुदान के लिए एक लाख होगी आय सीमा, विभाग ने शासन को भेजा प्रस्ताव
Wed, 20 Dec 2023 12:13 AM IST
पंकज श्रीवास्तव
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Wed, 20 Dec 2023 12:13 AM IST
सार
प्रदेश में व्यक्तिगत शादी अनुदान का लाभ लेने के लिए सालाना आयसीमा बढ़ाकर एक लाख रुपये तक करने पर विचार किया जा रहा है। अभी तक गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
विस्तार
प्रदेश में व्यक्तिगत शादी अनुदान का लाभ लेने के लिए सालाना आयसीमा बढ़ाकर एक लाख रुपये तक करने पर विचार किया जा रहा है। अभी तक गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना में मिलने वाली सहायता राशि भी 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 35 हजार रुपये करने की योजना है।
विज्ञापन
इस संबंध में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। अभी व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलता है, जिनकी ग्रामीण क्षेत्र में सालाना आमदनी 46080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये से अधिक नहीं है। वर्तमान में लागू आयसीमा कम होने के कारण तमाम जरूरतमंद योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि, आयसीमा बढ़ाने के विभाग के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय शासनस्तर पर ही लिया जाना है।
विज्ञापन
योजना के तहत गरीब कन्याओं की शादी के लिए एकमुश्त सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। इस समय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कन्या को 35 हजार रुपये मिलते हैं। इसलिए व्यक्तिगत शादी अनुदान के तहत दी जानी वाली राशि को भी सामूहिक विवाह योजना के बराबर करने का प्रस्ताव भेजा गया है। यहां बता दें कि व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना में 150 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान है।
विज्ञापन