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Lucknow News : 30 जून तक राज्य कर अधिकारियों को देना होगा चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा

Wed, 17 May 2023 08:58 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Wed, 17 May 2023 08:58 PM IST
सार

राज्य कर के अपर आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त और राज्य कर अधिकारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य है। इसके तहत उन्हें बताना होगा कि उनके और उनके परिवार के नाम कितनी चल और अचल संपत्ति है।

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UP News: By June 30, state tax officials will have to give details of movable and immovable properties
रुपये (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : pixabay

विस्तार

राज्य कर अधिकारियों को अपनी चल अचल संपत्तियों का ब्योरा 30 जून तक देना होगा। पहले ये तारीख 30 अप्रैल थी, जिसे बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया था। अब राज्य कर आयुक्त मिनिस्ती एस ने पुन: तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी है।

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राज्य कर के अपर आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त और राज्य कर अधिकारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य है। इसके तहत उन्हें बताना होगा कि उनके और उनके परिवार के नाम कितनी चल और अचल संपत्ति है। अगर संपत्ति बढ़ी है तो आय के अनुपात में है या नहीं। बैंक खातों, शेयरों, बीमा सहित सभी जानकारियां देनी होंगी। इस कवायद का मकसद भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है।
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चुनाव के कारण बड़ी संख्या में अधिकारियों की ड्यूटी लगी थी, जिस वजह से फार्म नहीं भर सके थे। दो बार तारीख बढ़ाने के बाद भी सूचनाएं नहीं मिल पा रही थीं। इसे देखते हुए तारीख को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है।

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